नोएडा गाजियाबाद में 400 पार पहुंचा AQI, ग्रैप-3 लागू, इन कामों पर रहेगा बैन

नोएडा और गाजियाबाद में आज भी पीएम 2.5 का एक्यूआई 445 के पास दर्ज किया गया.लंबे समय तक ऐसे दमघोंटू माहौल में रहने से आप गंभीर रूप से बीमार पड़ सकते हैं. फिलहाल, प्रदूषण की स्थिति देखते हुए एनसीआर समेत यहां भी ग्रैप-3 के नियम लागू कर दिए गए हैं.

नोएडा-गाजियाबाद में प्रदूषण

नोएडा और गाजियाबाद में पिछले कई दिनों से प्रदूषण की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है. यहां PM 2.5 का AQI इंडेक्स लगातार 400 के पास नजर आ रहा है. मंगलवार यानी 11 नवंबर को नोएडा में एक्यूआई लेवल 444 पाया गया तो गाजियाबाद में 520 तक पहुंच गया था. आज यानी 12 नवंबर को भी इन दोनों शहरों में एक्यूआई स्तर गंभीर बना हुआ स्थिति को देखते हुए दोनों जिलों में ग्रैप-3 लागू कर दिया गया है.

400 के पार पहुंचा AQI इंडेक्स

नोएडा और गाजियाबाद में आज भी पीएम 2.5 का एक्यूआई 445 के पास दर्ज किया गया. प्रदूषण का यह स्तर बेहद खतरनाक माना जाता है. लंबे समय तक ऐसे दमघोंटू माहौल में रहने से आप गंभीर रूप से बीमार पड़ सकते हैं. आपको सांस संबंधी परेशानियां हो सकती हैं. फेफड़े और हृदय रोग से संबंधित लोग अधिक प्रभावित हो सकते हैं. इस स्थिति में अगर जरूरत ना हो तो घर से निकलने से बचना चाहिए. अगर आप बाहर निकल भी रहे हैं तो मास्क लेकर निकलें और पॉल्यूशन से बचने के लिए जरूरी सावधानियां बरतें.

4 स्तरों पर लागू होता है ग्रैप

ग्रैप का अर्थ ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान होता है.वायु प्रदूषण की स्थिति जब गंभीर होती है तो इसे लागू किया जाता है. यह 4 स्तरों पर लागू किया जाता है. GRAP-1 और 2 में AQI लेवल 201-300 पहुंचने पर लगाया जाता है. इसे खराब श्रेणी का एक्यूआई माना जाता है. वहीं, GRAP-2 AQI लेवल 301-400 पहुंचने पर लगाया जाता है. यह स्तर बहुत खराब श्रेणी का माना जाता है.

वहीं, GRAP-3 तब लागू होता है जब AQI लेवल 400 से पार कर जाता है. इस स्थिति को एयर क्वालिटी के लिए ‘गंभीर’ माना गया है. जब एयर क्वालिटी 450 से भी ऊपर चला जाए, तब ग्रैप-4 लागू हो जाता है. यह वायु गुणवत्ता का ‘गंभीर प्लस’ स्थिति मानी जाती है . जैसे ग्रैप का लेवल बढ़ता है तो पीछे वाली पाबंदियों के साथ अन्य पाबंदियां लागू हो जाती हैं.

ग्रैप-3 लागू होने पर रहती हैं ये पाबंदियां

ग्रैप-3 लागू होने पर बीएस-3 और 4 पेट्रोल-डीजल वाले हल्के वाहन नहीं चलाए जा सकते हैं. इस दौरान सिर्फ दिव्यांगों को बीएस-3 पेट्रोल या डीजल वाहन चला सकते हैं. इसके अलावा शहर के अंदर डीजल इंजन बस या ट्रक के परिचालन को भी प्रतिबंधित कर दिया जाता है. बहुत जरूरी सामान वाले मालवाहकों के ही सिर्फ परिचालन की अनुमति होती है.

कंस्ट्रक्शन कार्यों पर भी रोक रहता है

फिलहाल, नोएडा और गाजियाबाद में ग्रैप-3 लागू होने के बाद तमाम तरह के कंस्ट्रक्शन पर रोक रहेगा. स्टोन क्रशर और माइनिंग जैसी चीजें भी पूरी तरह से बंद रखी जाएंगी. डीजल जेनरेटर के इस्तेमाल पर रोक रहेगी. इस दौरान 5वीं तक की क्लास को ऑनलाइन चलाने की अनुमति दी जाती है. इसके अलावा ऑफिसेज में वर्क फ्रॉम होम का निर्देश दिया जा सकता है.

नियमों का पालन नहीं करने वालों से वसूला जाएगा जुर्माना

नोएडा और गाजियाबाद प्रशासन ने सभी संस्थानों और कार्यरत एजेंसियों को इन दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई और जुर्माना लगाया जाएगा.