जबरन नहीं लगेगी नाइट ड्यूटी, ओवरटाइम पर मिलेगी डबल मजदूरी; नारी शक्ति को योगी सरकार का बड़ा ‘कवच’

योगी सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए अभूतपूर्व सुरक्षा कवच प्रदान किया है. अब नाइट ड्यूटी जबरन नहीं लगेगी और सहमति पर ओवरटाइम के लिए डबल मजदूरी मिलेगी. महिलाओं को 29 खतरनाक उद्योगों में काम करने की अनुमति दी गई है. यह फैसला महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा और उनके करियर को नई दिशा देगा.

यूपी की महिला वर्क फोर्स को योगी सरकार का सुरक्षा कवच Image Credit:

पुरूषों के कंधे से कंधा मिलाकर अब बेटियां भी कल कारखानों से लेकर कारपोरेट कंपनियों में काम कर रही हैं. ऐसे में उनके घर से काम पर निकलने के बाद से उनके वापस लौटने तक उनके घर वाले सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं. लेकिन अब, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के एक फैसले ने प्रदेश की करोड़ों महिलाओं और 5 करोड़ से ज़्यादा परिवारों को इस चिंता से मुक्त कर दिया है. अब यूपी में कामकाजी बेटियां हों या परिवार चलाने के लिए काम करने वाली महिलाएं, सभी को घर से दफ्तर तक योगी सरकार ने एक सुरक्षा कवच दे दिया है. ऐसा सुरक्षा कवच जिसे भेदना आसान नहीं होगा.

इस सुरक्षा कवच से खासतौर पर नाइट शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं को विशेष लाभ मिलने वाला है. अब ना तो जबरन उनकी नाइट ड्यूटी लगेगी और ना ही जबरन उनसे ओवरटाइम लिया जाएगा. यदि उन्हें उनकी सहमति से ओवरटाइम कराया भी जाएगा तो इसके लिए उन्हें डबल मजबूरी मिलेगी. सरकार के फैसले के मुताबिक नाइट शिफ्ट यानी शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे की शिफ्ट में ड्यूटी लगाने से पहले महिलाओं की सहमति लेनी होगी. यही नहीं, महिलाओं के कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन सुविधाओं के अलावा CCTV निगरानी और सुरक्षा गार्डों की तैनाती अनिवार्य है.

144 घंटे कर सकेंगी ओवरटाइम

सरकार ने अपने फैसले में बताया है कि अब महिला कर्मचारी लगातार 6 घंटे तक बिना ब्रेक लिए काम कर सकती हैं. इसके अलावा उनके लिए ओवरटाइम की अवधि भी तीन महीने में 75 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे कर दी गई है. इसके लिए उन्हें डबल मजदूरी मिलेगी. माना जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से महिलाओं में अपने करियर को लेकर आत्मविश्वास बढ़ेगा. इसके अलावा नाइट शिफ्ट जैसी मुश्क़िल ड्यूटी भी उनके लिए अब आसान हो जाएगी. नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए महिला कर्मियों की लिखित सहमति को श्रम विभाग में पंजीकृत कराना होगा.

खतरनाक श्रेणी के औद्योगिक यूनिटों में भी होगी भागीदारी

सरकार ने अपने फैसले में व्यवस्था दी है कि महिलाएं और बेटियां अपनी मर्जी से खतरनाक श्रेणी के उद्योगों में भी अपने रिस्क फैक्टर को आजमा सकेंगी. इससे उन्हें समानता का अधिकार तो मिलेगा ही, कोई टोंट नहीं कस पाएगा कि इस श्रेणी में काम करना महिलाओं के बस का नहीं. इससे उनके करियर को नई दिशा और बेहतर उड़ान मिल सकेगी. योगी सरकार ने महिलाओं को सभी 29 श्रेणियों के खतरनाक उद्योगों में कार्य करने की अनुमति दी है. पहले उन्हें केवल 12 ख़तरनाक श्रेणी वाले कार्य करने की ही छूट थी.एक रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में काम करने वाली महिलाओं का प्रतिशत लगभग 36% है. प्रदेश में 10 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक महिलाएं काम कर रही हैं.

देश का सबसे बड़ा महिला पुलिस बल

योगी सरकार की मिशन शक्ति का असार साफ तौर पर नजर आ रहा है. महिला पावर लाइन 1090 और हेल्पलाइन 112 का सेंट्रलाइज़्ड संचालन किया जा रहा है. यूपी पुलिस में ही 44,177 महिला पुलिसकर्मी तैनात हैं, जो देश का सबसे बड़ा महिला पुलिस बल है. 1694 एंटी रोमियो स्क्वाड्स निरंतर सक्रिय हैं, जो बेटियों और महिलाओं को किसी भी तरह के अपराधों से सड़क पर सुरक्षित करते हैं. सेफ सिटी प्रोजेक्ट 17 मंडल मुख्यालयों में लागू किया गया है, जिसमें सर्विलांस, स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग और रैपिड रिस्पॉन्स सिस्टम शामिल हैं. 9172 स्वतंत्र महिला बीट प्रणाली कार्यरत हैं. प्रत्येक बीट पर महिला पुलिस की तैनाती सुनिश्चित की गई है.