एक बार का इनवेस्टमेंट 40 साल तक मुनाफा, इस फल को लगाने पर यूपी सरकार से ले जाएं ₹19 हजार

उत्तर प्रदेश के किसानों को अमरूद की खेती पर योगी सरकार की तरफ से 50 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है. इसकी खेती वन टाइम इनवेस्टमेंट के तौर पर देखी जाती है. एक बार अमरूद की फसल लगाने पर इसका पेड़ किसान को 40 साल तक मुनाफा दे सकता है.

अमरूद की खेती पर सब्सिडी

किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकारों की तरफ से तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं. उत्तर प्रदेश सरकार भी एकाकृत बागवानी मिशन के तहत किसानों की आय में इजाफा करने का प्रयास कर रही है. इस योजना के तहत अमरूद की खेती पर 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती है.

बता दें पिछले कुछ सालों में पारंपरिक फसलों की खेती में किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है. ऐसी स्थिति में फलों और सब्जियों की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है. सरकार ने एक हेक्टेयर में अमरूद की खेती की लागत 38340 रुपये रखी है. इसपर 30 प्रतिशत की सब्सिडी के हिसाब से किसान को 19000 रुपये मिलेंगे.

तीन किस्तों में मिलती है आर्थिक मदद

किसानों को ये राशि तीन किस्तों में मिलती है. पहली किस्त अमरूद के पौधे लगाने के पहले ही वर्ष में मिल जाती है. वहीं, दूसरी किस्त दूसरे साल में 3834 रुपये के तौर पर दी जाती है. वहीं तीसरी किस्त 3834 रुपये पौधे लगाने के तीसरे साल में मिलती है.अगर पर्सेंटेज के हिसाब से देखे तो कुल सब्सिडी राशि का 60 प्रतिशत प्रथम वर्ष में. वहीं द्वितीय और तृतीय वर्ष में 20-20 प्रतिशत दिए जाते हैं.

अमरूद की फसल लगा पीट सकते हैं बढ़िया मुनाफा

अमरूद की फसल साल में दो बार फल देती है. बाजार में इसकी हमेशा मांग रहती है. इसकी खेती में एक बार के इनवेस्टमेंट कर सालों शानदार मुनाफा कमा सकते हैं. 40 साल तक इसका पौधा फल देता रहता है. इसकी देखभाल के लिए भी ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती है. बाजार में भी इस फल पर अच्छी कीमत मिल जाती है. ऐसे में सरकार की तरफ से इस पर मिल रही सब्सिडी की मदद से एक हेक्टेयर में यह फल लगाकर बढ़िया मुनाफा पीट सकते हैं.

ये लोग ही कर सकते हैं सब्सिडी के लिए आवेदन

अगर आप इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश का स्थाई नागरिक होना जरूरी है. इसे साबित करने के लिए आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना जरूरी है. इसके अलावा जिस जमीन पर आप अमरूद के पौधे लगाना चाहते हैं उसके भी दस्तावेज आपके पास होने चाहिए. साथ ही आधार कार्ड और मोबाइल से लिंक बैंक अकाउंट भी आपके पास होना आवश्यक है.

सब्सिडी के लिए यहां करना होगा आवेदन

इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण विभाग की वेबसाइट (http://dbt.uphorticulture.in/) पर जाना होगा. खुद को फार्मर कॉर्नर पर रजिस्टर करना होगा. अमरूद की खेती की सब्सिडी वाले लिंक पर क्लिक करना होगा. आपके सामने एक फॉर्म खुलकर आएगा. इसे भरकर और सभी दस्तावेज अपलोड कर सब्मिट कर दें. इसके बाद विभाग की तरफ से आपके आवेदन का सत्यापन किया जाएगा. सब कुछ सही पाए जाने पर तीन किस्तों में आपके खाते में राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी. इसके लिए आप नजदीकी उद्यान कार्यालय जाकर भी ऑफलाइन तरीके से इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं.