बाढ़ में अगर फसल हो गई है खराब, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा कर सकती है भरपाई
बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में किसानों की फसल को काफी नुकसान हुआ है. उत्तर प्रदेश में फिलहाल, इस तरह के नुकसान के आंकलन पर काम किया जा रहा है. ऐसे में जिन किसानों की फसल खराब हो जाती है, उनके लिए सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मददगार साबित हो सकती है.
देशभर में अनियमित ज्यादा बारिश और बाढ़ की वजह से किसानों को बहुत नुकसान हुआ है. यूपी में भी किसानों को खेती में हुए नुकसान का आंकलन किया जा रहा है. ऐसे में इस तरह के घाटे की भरपाई के लिए कई सरकारी योजनाएं चलाई जाती हैं, जिनमें से एक है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना.
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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत उत्तर प्रदेश में खरीफ की फसल के लिए 2 प्रतिशत के प्रीमियम की सुविधा है. यानी कि कुल बीमित फसल का 2 प्रतिशत पैसा प्रीमियम के तौर पर देना होगा.
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वहीं रबी की फसल पर 1.5 प्रतिशत और वाणिज्य एवं बागवानी फसलों के लिए प्रीमियम 5 प्रतिशत निर्धारित किया गया है. उत्तर प्रदेश में चालू खरीफ सत्र में 20,41, 127 किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ ले रहे हैं. इसके लिए 30 अगस्त तक अप्लाई किया जाना था.
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इससे जुड़ी और जानकारी के लिए crop insurance app और पीएमएफबीवाई के वेब पोर्टल pmfby.gov.in पर चेक कर सकते हैं.
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इस योजना को 2016 में लॉन्च किया गया था. जिसका उद्देश्य है किसानों के फसलों के विपरीत मौसम होने की स्थिति में घाटे से बचाना है. इस समय धान की बहुत ज्यादा फसल बर्बाद हो गई है.