उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम-2004 में संशोधन को मंजूरी दी है. अब राज्य के मदरसों में कामिल और फाजिल स्तर की डिग्री नहीं मिल पाएगी. यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन और इन डिग्रियों को यूजीसी से मान्यता न मिलने के कारण लिया गया है. योगी सरकार के इस कदम से मदरसा शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा.