वाराणसी में गंगा नदी में चिकन बिरयानी पार्टी करने वाले 14 आरोपियों की जमानत अर्जी लोअर कोर्ट के बाद अब सेशन कोर्ट ने भी खारिज कर दी है. कोर्ट ने माना कि आरोपी गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं और उनकी रिहाई से समाज में तनाव बढ़ सकता है. यह घटना धार्मिक भावनाओं को आहत करने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के इरादे से की गई मानी गई.