इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में मानदेय पर शिक्षक रखने की नीति रद्द कर दी है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि स्वीकृत पदों पर नियुक्त शिक्षकों को न्यूनतम वेतनमान देना होगा. यह फैसला शिक्षकों को बड़ी राहत देगा. वहीं, अब राज्य सरकार को नई व्यवस्था बनानी होगी.