UP Mein Aaj: सुप्रीम कोर्ट ने तो सारा ‘खेल’ ही पलट दिया

मतदाता सूचि को लेकर चल रहे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। SIR पर चल रहे मुकदमे के बीच सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान आधार कार्ड और राशन कार्ड का विषय भी उठा। आयोग का कहना है कि जिसका नाम मतदाता सूचि में जोड़ा जाए, वो 18 साल का हो और भारत का नागरिक हो। इस शर्त की पड़ताल राशन कार्ड या आधार से नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राशन कार्ड और आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाणिक सुबूत नहीं है।