मुरादाबाद: अब 11 अक्टूबर को खाली नहीं होगा सपा कार्यालय, HC ने लगाई रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुरादाबाद स्थित सपा कार्यालय को खाली कराने पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया, जिससे समाजवादी पार्टी को बड़ी राहत मिली है. प्रशासन ने 11 अक्टूबर को कार्यालय खाली करने का नोटिस दिया था. जिसके बाद सपा ने अदालत का रुख किया.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को मुरादाबाद स्थित समाजवादी पार्टी के कार्यालय को खाली कराने पर फिलहाल रोक लगा दी है. कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा है कि मामले की अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखी जाए. जिला प्रशासन ने सपा कार्यालय खाली करने का नोटिस जारी किया था, जिसके खिलाफ सपा ने अदालत का दरवाजा खटखटाया.
इलाहाबाद हाकोर्ट के जस्टिस अरिंदम सिंह और जज सत्यवीर सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है. कोर्ट ने सपा कार्यालय को खाली करने की तारीख 11 अक्टूबर के आदेश पर स्टे दे दिया है. अब इस प्रकरण की अगली सुनवाई 28 अक्टूबर 2028 को होगी. सपा अध्यक्ष ने इसे ‘पार्टी की एकता की जीत’ बताया है.
‘अंतिम निर्णय आने तक यथास्थिति बनी रहेगी’
हाईकोर्ट के फैसले के बाद सपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है. सपा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शशिनंदन, विनीत विक्रम और कुणाल शाह ने अदालत में पार्टी का पक्ष रखा था. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद स्पष्ट किया कि जब तक अंतिम निर्णय नहीं आ जाता, तब तक यथास्थिति बनी रहेगी.
कोर्ट के इस फैसले के बाद सपा कार्यकर्ताओं में राहत की भावना देखी जा रही है, जबकि प्रशासनिक अधिकारियों को अब अगली सुनवाई तक कोई कार्यवाही नहीं करने का निर्देश दिया गया है. हाईकोर्ट का यह अंतरिम आदेश फिलहाल सपा को बड़ी राहत प्रदान करता है और मामला अगले आदेश तक स्थगित रहेगा.
हम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं- जिला अध्यक्ष
समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव ने बताया, ‘हमें न्यायालय से बहुत बड़ी राहत मिली है. हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी इस पूरे मामले को देख रहे थे. कल भी रामपुर में सपा जिला कार्यालय को लेकर बात की गई है. समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय का पूरा मामला पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जानकारी में है.’
उन्होंने कहा, ‘मुरादाबाद सपा कार्यालय को लेकर न्यायालय से हमें बहुत अच्छा फैसला मिला है, जिससे सपा के कार्यकर्ताओं को बहुत राहत मिली है. प्रशासन की जो हठधर्मी जो चल रही थी, इन तमाम चीजों को लेकर हमने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. अब स्टे लग गया है, हम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं.’