राम मंदिर के आसपास घर बनाने वाले हो जाएं सावधान, ये नियम तोड़ा तो घर पर चलेगा बुलडोजर!
अयोध्या में राम मंदिर के आस -पास आप ऊंची इमारतें नहीं बना सकते. अगर आप ऊंची इमारतें बनाएंगे तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. अयोध्या विकास प्राधिकरण ने बिल्डिंग की ऊंचाई तय कर दी है. इसके लिए शहर को दो जोन में बांटा गया है. जोन-1 में नए घरों की अधिकतम ऊंचाई सड़क से मात्र 7.50 मीटर हो सकेगी. वहीं जोन-2 में घरों की अधिकतम ऊंचाई 15 मीटर तय की गई है.

अयोध्या में अगर आप घर बनवा रहे हैं तो यह खबर जरूर पढ़ लीजिए, नहीं तो घर पर बुलडोजर चल सकता है. दरअसल, अयोध्या धाम में ऊंची इमारतों के निर्माण पर नया कानून लागू किया गया है. अब आप तय सीमा से अधिक की ऊंचाई का निर्माण नहीं कर सकते हैं. नए नियम का मकसद राम मंदिर परिसर की गरिमा और सांस्कृतिक धरोहर को बनाए रखना है. अयोध्या विकास प्राधिकरण ने कई स्थानों पर सूचना बोर्ड लगा कर आम जनमानस को ये सूचना दी है.
अयोध्या विकास प्राधिकरण ने शहर को दो जोन में बांटा है, जिनमें घरों की अधिकतम ऊंचाई बताई गई है. जोन-1 क्षेत्र में आने वाले नए घरों की अधिकतम ऊंचाई सड़क से मात्र 7.50 मीटर तक ही हो सकेगी. इसमें राम मंदिर परिक्षेत्र के आसपास के क्षेत्र शामिल हैं. वहीं जोन-2 में घरों की अधिकतम ऊंचाई 15 मीटर तय की गई है. अयोध्या विकास प्राधिकरण ने इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है.
कोई व्यक्ति या संस्था बिना अनुमति से अधिक ऊंचाई का निर्माण करती है तो उसके खिलाफ नोटिस जारी कर घर गिराने तक की कार्यवाही हो सकती है. यह निर्णय अयोध्या मास्टर प्लान 2031 के तहत लिया गया है, जिसका उद्देश्य अत्यधिक शहरीकरण पर नियंत्रण करना और राम नगरी की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर की गरिमा को बनाए रखना है.
गौरतलब है कि राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या में तेजी से घर बन रहे हैं. कई जगह पर नियमों को ताक पर रखा जा रहा है. ऐसे में अयोध्या विकास प्राधिकरण ने नया नियम बना दिया है. अब राम मंदिर परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी भवन निर्माण कर्ता अपने आवासी और व्यवसायिक भवन निर्माण की तय की गई ऊंचाई की सीमा से अधिक ऊंचाई में निर्माण नहीं करा सकेंगे और अगर कराते हैं तो उनका घर जमींदोज किया जा सकता है.
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