बेटे को बचाने पहुंचे पशुपति सिंह के मर्डर की वो कहानी, जिसमें 16 आरोपियों को मिली उम्रकैद
तीन साल पुराने वाराणसी के पशुपतिनाथ सिंह हत्याकांड में एफटीसी कोर्ट ने 16 आरोपियों को दोषी पाया है. इस मामले में मंटू और राहुल सरोज जैसे कई आरोपी शामिल थे. जानते हैं क्या है पूरा मामला.
तीन साल बाद वाराणसी के पशुपतिनाथ सिंह चर्चित हत्याकांड में एफटी सी कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने सभी आरोपियों को उम्रकैद की सजा दी है. इससे पहले कोर्ट ने 16 आरोपियों को दोषी माना था. वाराणसी के सिगरा के माधोपुर इलाके में 12 अक्टूबर 2022 के दिन बीजेपी नेता पशुपतिनाथ सिंह की हत्या कर दी गई थी. पशुपतिनाथ सिंह की हत्या शराब पीकर हंगामा करने के विरोध करने पर अपराधी प्रवृत्ति के मंटू सरोज, राहुल सरोज एवं अन्य ने मिलकर की थी. इस मामले की खूब चर्चा होने पर डिप्टी सीएम केशव मौर्या मरहूम पशुपतिनाथ सिंह के घर पहुंचे थे.
12 अक्टूबर 2022 को हुई थी हत्या
राहुल सरोज, मंटू सरोज, मनीष पाण्डेय, दिनेश पाल और उसके साथी ये कुछ मनबढ़ किस्म के युवक थे जो ख़ुद को हंटर गैंग, गैंग नंबर 307, बाइकर्स गैंग और अन्य गैंग का मेंबर बताते थे. और इसी के दम पर वो सिगरा इलाके में अपनी हनक दिखाते थे.
माधोपुर की शराब की एक दुकान इनकी नियमित बैठकी का अड्डा हुआ करता था.
देसी शराब के ठेके पर 12 अक्टूबर 2022 की शाम करीब सवा सात बजे सिगरा के चंदुआ सट्टी के निवासी मंटू सरोज व राहुल सरोज अपने दो अन्य साथियों के साथ शराब पी रहे थे. इस दौरान आपस में गाली-गलौज करते हुए उपद्रव भी कर रहे थे.
पड़ोस में रहने वाले बीजेपी नेता पशुपतिनाथ सिंह के बेटे राजकुमार सिंह वहां गए और उन्हें डांट-डपटकर भगा दिया. उस समय तो सभी चले लेकिन थोड़ी देर बाद 15-20 के साथ लौटे.
सभी के हाथ में लोहे की राड, लाठी-डंडे लेकर थे. मंटू सरोज, राहुल सरोज व अभिषेक के ललकारने पर जान से मारने की नीयत से राजकुमार सिंह पर हमला कर दिया. बेटे पर हमला हुआ देख पशुपति नाथ सिंह भागे हुए आए तो हमलावरों ने उनपर भी हमला बोल दिया. पशुपति नाथ सिंह को गंभीर चोटें आईं. उनको बीएचयू ट्राउमा सेंटर ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई. इस मामले में पशुपतिनाथ सिंह के बेटे रुद्रेश सिंह ने 16 लोगों के ख़िलाफ सिगरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. अप्रैल 2023 में कोर्ट ने 16 लोगों के ख़िलाफ आरोप तय कर दिया था.
कोर्ट ने इन्हें दोषी करार दिया
एफटीसी कोर्ट (फर्स्ट) ने कल 16 आरोपियों को दोषी करार दिया था. आज एफटीसी कोर्ट (फर्स्ट) ने सभी आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुना दी. मरहूम पशुपतिनाथ सिंह के बेटे रुद्रेश सिंह ने कोर्ट से फांसी की सज़ा की मांग की है. अदालत में दोषी पाए गए आरोपियों में मंटू सरोज, राहुल सरोज, मनीष पांडेय, गणेश सरोज, अभिषेक सरोज, विकास भारद्वाज,न दिनेश पाल, अनूप सरोज, सूरज यादव, रमेश पाल, अनुज उर्फ बाबू सरोज, श्याम बाबू राजभर, विशाल राजभर, संदीप कुमार गुप्ता, सुरेश सरोज व आर्या उर्फ आकाश सरोज है.