लखनऊ में महंगे हुए दुकान-मकान, DM ने बढ़ाया सर्किल रेट; जानें किस प्रापर्टी पर कितनी ढीली होगी जेब
लखनऊ में दुकान और मकान खरीदना जल्द ही महंगा होने वाला है. जिला प्रशासन ने दस साल बाद सर्किल रेट में बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है, जिसके अनुसार कृषि भूमि पर 15%, व्यावसायिक संपत्तियों पर 25%, और बहुमंजिला इमारतों पर 20% तक की बढ़ोतरी होगी. यह वृद्धि 1 अगस्त 2025 से प्रभावी होगी.

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अब दुकान-मकान खरीदना महंगा हो जाएगा. दस साल बाद लखनऊ जिला प्रशासन ने सर्किल रेट बढ़ाने का प्रस्ताव किया है. इसके लिए शहर वासियों से आपत्तियां मांगी गई हैं. यदि कोई बड़ी अड़चन नहीं आई तो प्रस्तावित सर्किल रेट एक अगस्त 2025 से लागू कर दिया जाएगा. इस संबंध में डीएम लखनऊ की ओर से जारी सूची में विभिन्न प्रकार की संपत्तियों की कीमतों में अलग अलग बढोत्तरी प्रस्तावित है. इसकी वजह से यहां जमीन, मकान, दुकान और फ्लैट आदि खरीदने वालों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा.
लखनऊ जिला प्रशासन ने कृषि भूमि पर सर्किल रेट में 15 फीसदी की बढोत्तरी प्रस्तावित किया है. इसी प्रकार व्यावसायिक संपत्तियों पर 25 फीसदी और बहुमंजिला भवनों पर 20 फीसदी तक की बढोत्तरी का प्रस्ताव है. इसी क्रम में दुकानों, कार्यालयों और गोदामों के लिए सर्किल रेट 20 फीसदी तक बढ़ाने का प्रस्ताव है. राजस्व विभाग के अधिकारियों के मुताबिक लखनऊ के कुछ क्षेत्रों में सर्किल रेट पहले से ही कम थी, इसलिए इस बार के प्रस्ताव में विसंगतियों को दूर करते हुए यहां 40 फीसदी तक की वृद्धि किया गया है.
दुकान-गोदाम के पास 20 फीसदी ज्यादा होंगे सर्किल रेट
लखनऊ के जिलाधिकारी विशाल जी के मुताबिक बीते कुछ वर्षों में शहर का विकास बड़े पैमाने पर हुआ है. ऐसे में शहर के विकास और बाजार की वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए पुराने सर्किल रेट में बदलाव करना जरूरी हो गया था. उन्होंने बताया कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव भी किए गए हैं. जैसे कि यदि किसी गैर-कृषि भूखंड या भवन के आसपास व्यावसायिक गतिविधियां (जैसे दुकान या गोदाम) हैं, तो उसकी दर में 20 फीसदी की अतिरिक्त वृद्धि होगी. वहीं बिक्री के मामले में ऐसी संपत्ति का मूल्यांकन निर्धारित गैर-कृषि दर से 50 फीसदी अधिक होगा.
बाग-बगीचे के रेट में नहीं होगा कोई बदलाव
इसी प्रकार फलदार और गैर-फलदार वृक्षों वाली कृषि भूमि की दरों में इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया है. इनके लिए पहले से चली आ रही दरें ही लागू रहेंगी. उन्होंने बताया कि प्रस्तावित सर्किल रेट पर आपत्ति और सुझाव देने के लिए शहर वासियों को 2 जुलाई से 17 जुलाई तक का मौका दिया गया है. कोई भी व्यक्ति सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सभी उप-निबंधक कार्यालयों या सहायक महानिरीक्षक निबंधन के कार्यालय में आकर अपनी आपत्तियां जमा कर सकते हैं. लोगों की सुविधा के लिए आपत्ति लगाने के लिए ऑन लाइन माध्यम भी दिए गए हैं; इसमें लोग ईमेल आईडी aigiko01@gmail.com और aiglko02@gmail.com पर अपनी आपत्ति या सुझाव दे सकते हैं. इन आपत्तियों का निस्तारण 27 जुलाई तक होगा और फिर एक अगस्त से नए सर्किल रेट लागू हो जाएंगे.



