नौकरी का झंझट छोड़ खुद बनो मालिक, बिजनेसमैन बनने के लिए यूपी सरकार दे रही 25 लाख रुपये

उत्तर प्रदेश सरकार खुद का बिजनेस खड़ा करने के लिए युवाओं को लगातार प्रोत्साहित कर रही है. इसी कड़ी में योगी सरकार उद्योग क्षेत्र में 25 लाख और सर्विस सेक्टर में 10 लाख रुपये का प्रोजेक्ट लगाने के लिए 6 प्रतिशत ब्याज दर पर लोन दे रही है.

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना

क्या आपको पता है कि अपना खुद का काम शुरू करने के लिए आपको 25 लाख का लोन मिल सकता है वह भी बाजार से काफी कम ब्याज दर पर. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को बिल्कुल इसी तरह की सुविधा मुहैया कराती है. इस योजना की शुरुआत योगी सरकार की तरफ से साल 2018 में की गई थी.

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना प्रदेश के युवाओं के खुद का रोजगार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने वाली योजना है. इसके तहत सरकार की तरफ से युवाओं को बिजनेस शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है.

6 प्रतिशत के ब्याज पर मिलता है लोन

इस योजना में राज्य सरकार सरकार की तरफ से आवेदक को 6 प्रतिशत प्रति वर्ष के दर से लोन उपलब्ध कराया जाता है. सरकार इसमें लाभार्थी को उद्योग क्षेत्र में 25 लाख और सर्विस सेक्टर में 10 लाख रुपये का प्रोजेक्ट लगाने के लिए कर्ज देती है.

में 25% मार्जिन मनी सरकार देती है

इस योजना के तहत परियोजना लागत में 25% मार्जिन मनी सरकार की तरफ से दिए जाते हैं. उद्योग सेक्टर में 6.25 लाख रुपये मार्जिन मनी है तो सर्विस सेक्टर के लिए 2.50 लाख रुपये.अगर दो साल तक बिजनेस का सफल संचालन होगा तो यह मार्जिन मनी सब्सिडी में बदल जाएगी. यानी की आपको पैसे नहीं लौटाने होंगे.

योजना का लाभ लेने के लिए क्या है पात्रता?

इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए. उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए. साथ ही हाई स्कूल तक की पढ़ा हुआ होना जरूरी है. आवेदक किसी भी नेशनल बैंक का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए. इसके अलावा आवेदक किसी अन्य केंद्र या राज्य की रोजगार योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए.

इससे कम होनी चाहिए वार्षिक आय

इस योजना का लाभ लेने के लिए ओबीसी, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग के आवेदक की सालाना आय 2 लाख रुपये से ऊपर नहीं होनी चाहिए. वहीं एससी/एसटी के आवेदक की वार्षिक आय ढाई लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए. अगर आप इस शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो आप इस योजना के लाभार्थी नहीं बन सकते हैं.

कैसे और कहां करें आवेदन?

इस योजना के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन किए जा सकता है. इच्छुक उम्मीदवार http://diupmsme.upsdc.gov.in या http://msme.up.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. यहां मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के आवेदन वाले विकल्प पर क्लिक करने के बाद निवेश मित्र करने नई वेबसाइट खुलेगी. इस वेबसाइट पर आपको लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के बाद आपके योजनाओं के लाभ लेना का ऑप्शन आएगा. यहां युवा स्वरोजगार योजना सेलेक्ट करें. उसके बाद एक फॉर्म खुलकर आएगा. इस फॉर्म में मांगी गई सारी जानकारियों को सही-सही भरक सब्मिट कर दें.

कैसे होता हो योजना के लिए चयन?

बता दें कि इस योजना के तहत एक परिवार से एक ही सदस्य को इसका लाभ दिया जा सकता है. साथ ही लाभार्थी का चयन जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित जिला कार्यदल समिति के साक्षात्कार के माध्यम से ही किया जाएगा. एक बार चयन होने के बाद बैंक के माध्यम से सरकार आपके खाते में राशि ट्रांसफर करवा देगी.