बागपत: बाइक पर लिखा था I LOVE MOHAMMAD, कट गया 7500 रुपये का चालान

उत्तर प्रदेश के बागपत में एक बाइक पर 'I LOVE MOHAMMAD' का स्टिकर लगा था. पुलिस ने इस बाइक का ₹7,500 का चालान कर दिया. अब यही चालान सोशल मीडिया में चर्चा में है. कुछ लोग पुलिस कार्रवाई को धार्मिक असहिष्णुता मान रहे हैं, वहीं अन्य इसे नियमों का पालन बता रहे हैं. बवाल बढ़ने पर बागपत पुलिस ने भी मामला स्पष्ट किया है. इसमें बताया है कि इस बाइक का चालान क्यों किया गया है.

बागपत में बाइक का चालान

उत्तर प्रदेश के बागपत में एक बाइक के चालान को लेकर सोशल मीडिया में बड़ी बहस छिड़ गई है. कहा जा रहा है कि यहां एक बाइक पर I LOVE MOHAMMAD का स्टीकर लगा था. ट्रैफिक पुलिस ने देखा तो इस बाइक का चालान कर दिया. यह चालान भी साढ़े सात हजार रुपये का किया गया है. बाइक चालक ने इस चालान का विरोध करते हुए वीडियो भी बनाया है. यह वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है.

इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर यूजर्स के दो गुट बन गए हैं. बड़ी संख्या में सोशल मीडिया यूजर्स इस तरह के चालान का विरोध कर रहे हैं. इन यूजर्स का कहना है कि पुलिस की कार्रवाई को धार्मिक असहिष्णुता वाली है. वहीं बड़ी संख्या में यूजर्स पुलिस की इस कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं. उनका कहना है कि किसी भी वाहन पर धार्मिक या राजनीतिक नारे नहीं लिखे जाने चाहिए. वहीं बाइक मालिक भी वायरल वीडियो में प्रतिक्रिया दे रहा है.

पुलिस ने दिया ये जवाब

बाइक मालिक पुलिस कार्रवाई का विरोध करते हुए कह रहा है कि उसने पैगंबर मोहम्मद साहब के प्रति सम्मान दिखाने के लिए “I LOVE MOHAMMAD” लिखा है. इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है और इससे किसी की भावना को भी ठेस नहीं पहुंचती. फिलहाल इस मामले को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. इस विवाद पर बागपत पुलिस ने भी जवाब दिया है. पुलिस ने सोशल मीडिया पर बताया है कि मामले को गलत मोड़ दिया जा रहा है. पुलिस के मुताबिक यह कार्रवाई बागपत के राष्ट्र वंदना चौक पर हुई है.

इसलिए हुआ चालान

पुलिस के मुताबिक बाइक का चालान नियमों के तहत हुआ है. दरअसल पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट की तीन धाराओं के तहत इस बाइक का चालान किया है. इसमें पहली धारा 179(1) लगाई गई है. यह धारा आदेशों की अवहेलना करने के मामले में लगती है. इसमें एक हजार रुपये तक के चालान का प्रावधान है. इसी प्रकार दूसरी धारा अवैध पार्किंग की लगी है. इसमें 500 से 2000 हजार रुपये का चालान है. जबकि तीसरी धारा गलत नंबर प्लेट के लिए लगी है. इसमें 5000 से 10000 रुपये का चालान है.