सड़क पर कचरा फेंकने वाले सावधान! लग सकता है 50 हजार तक का जुर्माना, NGT कोर्ट का बड़ा फैसला

क्या आप भी घर से निकलकर कूड़े वाली पन्नी कहीं भी इधर-उधर फेंक देते हैं? तो जनाब अब ऐसा किया तो हजारों का जुर्माना देना पड़ेगा. जानते हैं इसको लेकर एनजीटी की तरफ से क्या फैसला लिया गया है?

कूड़ा और कचड़ा

अब अगर आप भी सड़क, नदी या नाले के अलावा किसी सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा फेंकते हैं तो इसे अपराध माना जाएगा. राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी (एनजीटी) की ओर से ये फैसला लिया गया है. पर्यावरण के संरक्षण को लेकर ये अहम कदम उठाया गया है. एनजीटी के मुताबिक, अगर कोई नदी, नाले, झील, सड़क किनारे या सार्वजनिक जगहों पर कूड़ा फेंकता है तो ये अपराध की श्रेणी में गिना जाएगा. एनजीटी की ओर से इसको लेकर सख्त आदेश जारी किया गया है. साथ ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इसकी निगरानी और अनुपालन की जिम्मेदारी सौंपी है. इस मामले में बोर्ड को 9 जुलाई तक रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश दिया है.

यानी अब अगर कोई इधर-उधर कूड़ा फेंकता है तो उसे लापरवाही कहकर जाने नहीं दिया जाएगा. बल्कि, ऐसा करने वाला एक अपराधी होगा. और कानूनी तौर पर किए गए इस अपराध के लिए जिम्मेदार शख्स के लिए जुर्माना और सजा तय की गई है. एनजीटी ने यह फैसला राममिलन सहानी बनाम स्टेट ऑफ यूपी मामले की सुनवाई के दौरान दिया.

क्या दिया है आदेश?

एनजीटी के नए आदेश के मुताबिक, शहरों और गांव में अब कोई भी शख्स सड़क किनारे, नदी, नाले, तालाब, खेत, सरकारी भूमि या किसी दूसरे सार्वजनिक जगहों पर ठोस कूड़े को नहिं फेंक सकता है. ऐसी जगहों पर मना करने के बाद भी अगर कोई पहली बार साधारण कचरा फेंकता है तो उसे 5 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा. वहीं अगर वो ज्यादा मात्रा में होटल, मार्केट या दूसरी जगहों पर कूड़ा फेंकता है तो 25 हजार रुपये जुर्माने की राशि देनी होगी. वहीं अगर दूसरी बार ऐसा करते हुए पाया गया तो जुर्माने की राशि बढ़कर दोगुनी यानी 10 हजार और 50 हजार हो जाएगी.

जुर्माने में ली गई राशि को पर्यावरण के संवर्धन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. साथ ही पर्यावरण को पहुंची क्षति को सुधारने के लिए भी इस राशि का उपयोग किया जाएगा. जैसे अनावश्यक कचरों को मौके से हटाने के लिए आदि.