शाहजहांपुर में आज खाली कराई जाएगी श्मशान की जमीन, प्रशासन की जोरदार तैयारी

शाहजहांपुर में जिला प्रशासन श्मशान भूमि पर हुए बड़े अवैध कब्ज़े हटाने की तैयारी में है. रौली बौरी गांव में 13 बीघा श्मशान भूमि पर मुस्लिम परिवारों ने कब्जा जमा रखा है. सिविल कोर्ट का आदेश हिंदुओं के पक्ष में आया है. अब प्रशासन भूमि को कब्जा मुक्त कराने की तैयारी में है. पुलिस बल मौके पर तैनात है.

श्मशान भूमि पर अवैध कब्ज़े हटाएगी प्रशासन

यूपी के शाहजहांपुर में जलालाबाद तहसील क्षेत्र के गांव रौली बौरी में हिंदुओं के श्मशान स्थल की राजस्व अभिलेखों में लगभग 13 बीघा जमीन दर्ज है. जिस पर गांव के ही मुस्लिम समुदाय के लोगों ने धीरे-धीरे अपने-अपने मकान और रिहायशी घर बनाकर कब्जा कर लिया है. कोर्ट का आदेश हिंदूओं के पक्ष में आया है. जिला प्रशासन ने आज यानी सोमवार को जमीन को कब्जा मुक्त कराने की जोरदार तैयारी में है.

जिला प्रशासन की ओर से सुबह 10 बजे से जमीन को कब्जा मुक्त कराया जाएगा. जिले में अवैध रूप से कब्जेदारों को हटाने की यह सबसे बड़ी कार्रवाई होने वाली है. इस कार्यवाही के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है. भारी पुलिस बल अभी से गांव में तैनात है. सुरक्षा व्यवस्था इतनी है कि पूरा क्षेत्र एक हाई-प्रोफाइल प्रशासनिक ऑपरेशन का दृश्य प्रस्तुत करेगा.

चेतावनी के बाद भी नहीं हटाए गए ढांचे

इस कार्यवाही में राजस्व विभाग के तीन एसडीएम, 3 सीओ, 10 प्रभारी निरीक्षक, 10 थाना अध्यक्ष, 40 दरोगा, 50 हेड कांस्टेबल, 50 सिपाही, 10 महिला दरोगा और 50 महिला पुलिसकर्मियों के साथ एक कंपनी पीएसी, दो दंगा नियंत्रण समेत 2 एंबुलेंस और अग्निशमन दल की भी तैनाती की गई है.

हिंदुओं के श्मशान स्थल पर लगभग तीन दर्जन मुस्लिम समुदाय बसे हुए हैं. जलालाबाद तहसील प्रशासन ने तीन दिन पहले सभी को स्वयं कब्जा हटाने का अवसर दिया था. लेकिन चेतावनी के बावजूद अभी तक ढांचे को हटाने की पहल नहीं की गई. प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार यह लापरवाही अब निर्णायक कार्रवाई की ओर बढ़ चुकी है.

पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से होगी- प्रशासन

प्रशासन का कहना है कि पूरी प्रक्रिया कानून-सम्मत, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से की जाएगी. अब सभी की निगाहे सोमवार को होने वाली कार्रवाई पर है. प्रशासन की यह कार्रवाई सिर्फ अवैध कब्जों को हटाने तक सीमित नहीं, बल्कि यह संदेश भी देती है कि सार्वजनिक भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.