भेड़िए के हमले में जान गंवाने पर 5 लाख देती है योगी सरकार, जानें इस स्कीम के बारे में
यूपी सरकार की तरफ से अधिसूचित आपदा लिस्ट में शामिल घटनाओं के तहत होने वाली मौतों पर मृतक के परिवार को मुआवजा दिया जाता है. इसमें तेंदुए, हाथी, बाघ, मगरमच्छ, सांप, सियार, लोमड़ी और मधुमक्खियों के हमले शामिल हैं. इसके अलावा कई सारी ऐसी प्राकृतिक आपदाएं ऐसी हैं, जिसमें मौत होने पर पर व्यक्ति पर आश्रित परिवार को आर्थिक मदद दी जाती है.

क्या आपको पता है कि कि सांप के डसने या फिर भेड़िए के हमले में घायल होने पर आपका इलाज सरकार मुफ्त कराएगी? या फिर दोनों ही स्थिति में मौत होने पर मरने वाले के परिवार को 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाता है. गिने-चुने लोगों को छोड़ अधिकतर लोगों को इसकी जानकारी नहीं होगी. लेकिन आपको बता दें उत्तर प्रदेश सरकार सिर्फ सांप डसने या फिर भेड़िए के हमले में होने वाली मौतों पर ही मुआवजा नहीं देती है. बल्कि अन्य आपदाओं के चलते जान गंवाने पर भी आपके परिवार को मुआवजा मिलता है.
उत्तर प्रदेश सरकार के अधिसूचित आपदा लिस्ट के मुताबिक तेंदुए, हाथी, बाघ, मगरमच्छ, सांप, सियार, लोमड़ी और मधुमक्खियों के हमले में होने वाली मौतों पर सरकार की तरफ से मृतकों परिवार को मुआवजे के तौर पर आर्थिक राशि उपलब्ध कराई जाती है.
इन घटनाओं पर भी मिलता है मुआवजा
प्रदेश सरकार की तरफ से बिजली गिरने, हीटवेव, बेमौसम बारिश, तूफान और डूबने, नांव पलटने और सांड और नीलगाय के हमले में होने वाली मौतों पर मुआवजा प्रदान किया जाता है. वहीं, इन आपदाओं में घायल होने की जानकारी प्रशासन को देने पर सरकार की तरफ से आपका इलाज भी फ्री में कराया जाता है.
दो श्रेणियों में दिया जाता है मुआवजा
बता दें कि सरकार बाघ, शेर, तेंदुआ, भेड़िया, लकड़बग्घा, मगरमच्छ, हाथी, गैंडा और जंगली सुअर के हमले में होने वाली मौतों पर 5 लाख का मुआवजा देती है. इसे कैटगरी-1 में रखा गया है. वहीं, कैटगरी-2 में सांप काटने, लोमड़ी-सियार और मधुमक्खियों के हमले, बिजली गिरने, हीटवेव, बेमौसम बारिश, तूफान और डूबने, नांव पलटने जैसी घटनाओं को शामिल किया गया है. इस कैटगरी के तहत 4 लाख का मुआवजा दिया जाता है.
ये घटनाएं भी आपदा अधिसूचित लिस्ट में शामिल
सरकार की तरफ से सीवर सफाई, गैस रिसाव, बोरवेल में गिरने से होने वाली दुर्घटनाएं, कुंआ, नदी, झील, तालाब, पोखर, नहर, नाला, गड्ढा, वॉटरफाल में डूबकर होने वाली मौतों पर भी राज्य आपदा अधिसूचित लिस्ट के तहत के मुआवजा देने का प्रावधान है. ये सारा आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से राज्य आपदा प्रबंधन योजना के तहत मुहैया कराया जाता है.
कैसे और कहां करना होगा आवेदन
अगर आपके परिवार से कोई ऊपर दी गई दुर्घटनाओं में से किसी एक का भी शिकार होता है तो परिजनों की तरफ से 24 से 72 घंटों के बीच 1070 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके सूचना देनी होगी. इसके बाद परिजनों से उत्तर प्रदेश राहत आयुक्त कार्यालय की तरफ से संपर्क किया जाएगा. फिर मुआवजे के लिए आपसे दस्तावेज लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा आप DM ऑफिस में भी इसकी जानकारी देकर मुआवजे के लिए आवेदन कर सकते हैं.
योजना का लाभ लेने के लिए ये डॉक्यूमेंट जरूरी
इस योजना का लाभ लेने के लिए अस्पताल की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट बेहद जरूरी है. बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आपको मुआवजा नहीं मिलेगा. इसके आलावा मृतक के परिजनों को मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाते से जुड़ी जानकारी भी देनी होगी. इसके बाद आपके दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा. वेरिफिकेशन में सब सही रहने में परिजन के खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे.