25 साल पहले का वो जनार्दन सिंह हत्याकांड, जिसमें बीजेपी के नेता को मिली उम्रकैद
जौनपुर की एक अदालत ने 25 साल पुराने जनार्दन सिंह हत्याकांड में अपना फैंसला सुनाया है. इसमें बीजेपी नेता सहित 2 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों आरोपियों के खिलाफ 25- 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

जौनपुर के अपर सत्र न्यायालय ने 25 साल पुराने मामले में बीजेपी नेता विजय सिंह विद्यार्थी समेत 2 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. अदालत ने दोनों आरोपियों पर 25 – 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. ये फैंसला बहुचर्चित जनार्दन सिंह हत्याकांड केस में सुनाया गया है, जिसकी सरेराह गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी.
पूरा मामला सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के इटौरी बाजार का है, जहां करीब 25 साल पहले 3 अक्टूबर 2000 को थाने में हत्या का केस दर्ज कराया गया. वादी अनिरुद्ध सिंह ने आरोप लगाया था कि उनके भाई जनार्दन सिंह की बाजार में खुलेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.
ये था मामला
वादी अनिरुद्ध सिंह के मुताबिक उनका का भतीजा देवेन्द्र सिंह बाजार गया था. इसी इलाके के रहनेवाले अजय कुमार सिंह ने उसे धमकी थी कि अगर कोई उसके किसी कार्य में दखलंदाजी करेगा तो उसे जान से मार दिया जाएगा, जिसे लेकर गांव में एक पंचायत बुलाई गई. इसकी जानकारी मिलते ही अजय सिंह और उसका भाई विजय सिंह आग बबूला हो गया. ये बात उसे इस कदर नागवार गुजरी कि उसने हत्या की प्लानिंग की और इसे अंजाम देने के लिए मौके तलाश करने लगा.
सरेराह मारी थी गोली
घटना के दिन जनार्दन और उनका भतीजा एक ही बाइक से इटौरी बाजार से घर लौट रहे थे. इसी दरमियान दो बाइक सवारों ने उनका पीछा किया और और ओवरटेक करके उसे रोक लिया. इसके बाद हमलावरों ने जनार्दन सिंह को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. फायरिंग की आवाज सुनकर लोग वहां इकट्ठा होने लगे. हांलाकि हमलावरों ने मौजूद लोगों को भी चेतावनी भी दी कि कोई पास आया तो उसे भी जान से मार दिया जाएगा. घटना के बाद वे बाइक से फरार हो गए.
मिली उम्रकैद
पुलिस ने मृतक के भाई अनिरुद्ध सिंह की तहरीर पर केस दर्ज किया. मामले की सुनवाई कोर्ट में लंबे समय तक चली और आखिरकार अदालत ने मामले में बीजेपी नेता और प्रमोद सिंह दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. फिलहाल, सजा सुनाए जाने के बाद दोनों अपराधियों को जिला कारागार भेज दिया गया है.



