माफिया मुख्तार के बेटे अब्बास को झटका, कोर्ट ने सजा पर रोक की मांग ठुकराई

मऊ में एमपी-एमएलए कोर्ट से माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने की अपील खारिज कर दी है. अब्बास अंसारी को पहले ही दो साल की सजा सुनाई जा चुकी थी. हालांकि, कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाई है, लेकिन सजा बरकरार रहेगी.

अब्बास अंसारी की सजाल पर रोक की अपील खारिज (फाइल फोटो)

उत्तर प्रदेश की एक कोर्ट से शनिवार को माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को बड़ा झटका लगा है. मऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अब्बास की सजा पर रोक लगाने की अपील को खारिज कर दिया है. यानी उनकी सजा बरकरार रहेगी. हालांकि, कोर्ट की ओर से अब्बास अंसारी को एक राहत भी मिली है. उनकी अंतरिम जमानत की अवधि को बढ़ाने की मांग स्वीकार कर ली गई है. हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी को दो साल की सजा हुई थी.

फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार वत्स ने अब्बास असंरी की अपील पर ये फैसला सुनाया है. अब्बास के वकील ने कोर्ट में दो प्रार्थना पत्र दिए थे. इसमें अंसारी की अंतरिम जमानत को कंफर्म जमानत करने और सजा पर रोक लगाने की मांग की गई थी. कोर्ट ने अंतरिम जमानत बढ़ा दी है लेकिन सजा को बरकरार रखा है. अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में 31 मई 2025 को दोषी ठहराया गया था. इसके बाद एक जून को उनकी विधायकी रद्द कर दी गई थी.

कोर्ट में तीन प्रार्थना पत्र दाखिल किए गए

सरकारी वकील अजय कुमार सिंह ने बताया कि अब्बास अंसारी की तरफ से कोर्ट में तीन प्रार्थना पत्र दिए गए थे. पहली, जिसमें अंतरिम जमानत को कंफर्म जमानत के रूप में बदलने की मांग की गई थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया. दूसरी जिसमें वह 2 साल जेल में रह चुके हैं, इस पर स्टे लगा दिया गया. जबकि तीसरी अपील को खारिज कर दिया गया और दो साल की सजा को बरकरार रखा गया है. 

इस मामले में कोर्ट ने सजा को बरकरार रखा

पूर्व विधायक अब्बास अंसारी को 31 मई 2025 को हेट स्पीच मामले में दोषी ठहराया गया था. इसमें कोर्ट ने उन्हें दो साल जेल की सजा सुनाई थी. साथ ही 11 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था. इस मामले को लेकर 1 जून 2025 को उनकी विधानसभा सदस्यता भी रद्द हो गई थी. अब्बास अंसारी मऊ सदर विधानसभा सीट से विधायक थे. उनपर 3 मार्च 2022 को मऊ में एक रैली के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप है.

सरकारी अधिकारियों को दी थी धमकी

अब्बास अंसारी ने मऊ के पहाड़पुर मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सरकारी अधिकारियों को धमकी दी थी. उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार बनने के बाद पुलिसवालों को 6 महीने तक कोई तबादला या तैनाती नहीं की जाएगी. इस दौरान सभी पुलिस अधिकारियों का हिसाब-किताब किया जाएगा. वहीं, चुनाव आयोग ने इस बयान को गंभीरता से लेते हुए अब्बास अंसारी समेत 150 अन्य लोगों पर केस दर्ज किया था.

रिपोर्ट- अभिषेक राय, टीवी9 यूपी