अपनी गाड़ी से जा रहे हैं दिल्ली तो पढ़ लें ये खबर, वरना पैदल ही लौटना पड़ेगा घर!

अगर आपकी गाड़ी 10-15 साल पुरानी है तो आपको दिल्ली जाने में मुश्किल आ सकती है. क्योंकि आज से पुरानी गाड़ियों पर फ्यूल भराने पर रोक लगा दी गई है. यानी अगर आप घर से निकल रहे हैं तो नए बदलाव के बारे में जरूर जान लें.

दिल्ली पेट्रोल पंप

अगर आपकी गाड़ी धुआं फेंक रही है और 10-15 साल पुरानी है तो अब इसे चलाना मुश्किल होगा. दिल्ली सरकार की ओर से पहले ही डीजल और पेट्रोल की पुरानी गाड़ियों की आवाजाही को लेकर सख्ती बरती गई थी. यानी ऐसी गाड़ियों के चलाने पर पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन अभी भी इनके चलाए जाने को लेकर नया बदलाव किया गया है. अब पुरानी गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल भराने की सुविधा नहीं होगी. यानी डीजल की गाड़ी 10 साल पुरानी और पेट्रोल की गाड़ियों के 15 साल पुराने होने पर दिल्ली के पेट्रोल पंप में फ्यूल डलाने की सुविधा मौजूद नहीं रहेगी. ये नया नियम सोमवार से लागू कर दिया जाएगा. परिवहन विभाग की ओर से इस आदेश को जारी किया गया है.

गाड़ी हो सकती है जब्त

ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी इस नए नियम के तहत हर दिन लगभग 6 हजार गाड़ियों पर कार्रवाई की जा सकेगी. वहीं अगर कोई गाड़ी मालिक पुरानी गाड़ी को इस्तेमाल करते हुए पकड़ा जाता है तो वो चालान और एफिडेविट देकर की मदद से गाड़ी का एनओसी ले सके. इसके बाद वह अपनी गाड़ी को दिल्ली से बाहर ट्रांसफर कर सकता है.

कार चालकों को इसके लिए 10 हजार रुपये और गाड़ी चालकों को 5 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा. इसके साथ ही ट्रैफिक पुलिस गाड़ी को जब्त भी कर सकती है. वहीं अगर सीएनसी की गाड़ियां हैं तो 15 साल तक उन्हें चलाया जा सकता है. इसके अलावा पार्किंग चार्जेस भी देने पड़ सकते हैं.

पुरानी गाड़ियों के मालिक क्या करें?

आपकी गाड़ी दिए गए नियमों में नहीं आती है तो दिल्ली NCR से बाहर ले जाकर डीलर को सौंप दें. उम्र पूरी कर चुकी अपनी गाड़ी के लिए आपको अगर फिटनेस सर्टिफिकेट की जरूरत है तो आप हेल्पलाइन 498 नंबर पर कॉल कर सकते हैं. फ्यूल भराने के लिए पंपों पर बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए पुरानी गाड़ियों की पहचान की जा सकेगी.

हर पेट्रोल पंप पर पुलिस कर्मियों की तैनाती

अधिकारियों ने दिल्ली के हर पेट्रोल पंप पर दो पुलिस कर्मियों को तैनात करने का फैसला लिया है. अधिकारी ने के मुताबिक, दो पुलिसकर्मी कानून और व्यवस्था बनाए रखेंगे. अभियान के दौरान किसी को भी कानून और व्यवस्था का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.