कानपुर में जमीन, मकान हुआ महंगा, फ्लैट खरीदारों को राहत; आज से नए सर्किल रेट लागू

कानपुर में नए सर्किल रेट लागू हो गए हैं, जिसका असर ज़मीन, मकान और दुकान खरीदने वालों की जेब पर पड़ेगा. हालांकि, फ्लैट खरीदारों को थोड़ी राहत मिली है क्योंकि सुविधा शुल्क खत्म कर दिया गया है, जो पहले 18 प्रतिशत था. वहीं, बड़े प्लॉटों पर अतिरिक्त छूट भी दी गई है.

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कानपुर में शुक्रवार से नए सर्किल रेट लागू कर दिया गया है, जिससे ज़मीन, मकान और दुकानों की कीमतें बढ़ गई हैं. हालांकि, फ़्लैट खरीदारों को कुछ राहत मिली है क्योंकि सुविधा शुल्क समाप्त कर दिया गया है. पहले 18 प्रतिशत सामान्य सुविधा शुल्क लगता था. सबसे ज्यादा सर्किल रेट मेहरबान सिंह पूरवा के बढ़ाए गए हैं.

बहुमंजिला भवनों पर मूल्य में कमी की गई है. कुछ क्षेत्रों में ज़मीन की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है, जबकि कृषि भूमि पर मामूली वृद्धि हुई है या दरें यथावत रहेंगी. बड़े भूखंडों के लिए अतिरिक्त छूट भी दी गई है. कुल मिलाकर शहर के बाहरी इलाकों में रेट अधिक बढ़े हैं. अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) विवेक चतुर्वेदी ने इसकी जानकारी दी है.

अपर जिलाधिकारी विवेक चतुर्वेदी ने बताया कि सबसे ज्यादा वृद्धि सरसौल, चौबेपुर, ककवन, शिवराजपुर, पतारा और घाटमपुर क्षेत्रों में हुई है. यहां औसतन 34.99 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. वहीं, मेहरबान सिंह पूरवा में आवासीय जमीन 4600 रुपए प्रति वर्ग मीटर से बढ़ाकर 10000 रुपए तक कर दिया गया है.

कहां-कहां हुई कितनी हुई बढ़ोतरी

इसी तरह स्वरूप नगर, पांडु नगर, बेनाझाबर, अशोक नगर और अन्य इलाकों में भी 20 से 36 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई है. नई दरों से उप निबंधक कार्यालयों में संपत्तियों का औसत मूल्य भी तेजी से बढ़ा है. सदर क्षेत्रों में औसत वृद्धि इस प्रकार है- सदर प्रथम 26.75%, सदर द्वितीय 34.27%. सदर तृतीय 34.99%, सदर चतुर्थ 28.83%, नर्वल 31.66%, बिल्हौर 22.90% और घाटमपुर में 27.20 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है.

फ्लैट और बहुमंजिला भवनों पर राहत

जहां जमीन और मकान की दरें बढ़ी हैं, वहीं फ्लैट खरीदारों को कुछ छूट दी गई है. चार मंजिला तक के बहुमंजिला आवासीय भवनों में 30 से 60 प्रतिशत तक मूल्य में कटौती का प्रावधान किया गया है. सामान्य सुविधा शुल्क, जो पहले न्यूनतम 18 प्रतिशत लागू था, अब पूरी तरह खत्म कर दिया गया है.

बड़े भूखंडों के लिए नई दरें

आपत्तियों के बाद लागू हुई नई दरें

इन सर्किल दरों का पुनरीक्षण प्रस्ताव 9 अगस्त से 21 अगस्त तक सार्वजनिक किया गया था. इस अवधि में कुल 75 आपत्तियां दर्ज की गईं. इसके बाद 22 अगस्त को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आपत्तियों का निस्तारण किया गया. आवश्यक संशोधन के बाद दरों को प्रभावी कर दिया गया है. इससे स्टांप और पंजीकरण शुल्क खुद बढ़ जाएगा.