भारी पड़ेगी सड़क पर रंगबाजी! मर्डर की तरह होगी एक्सिडेंट केस, UP के जिले में लागू हुआ आदेश

उत्तर प्रदेश में सड़क हादसों पर कड़ा एक्शन शुरू हो गया है. मुरादाबाद में एसएसपी के निर्देश पर अब सड़क दुर्घटनाओं की जांच मर्डर केस की तर्ज पर होगी. एसएसपी के मुताबिक नए 'भारतीय न्याय संहिता' कानून के तहत हिट एंड रन मामलों में 10 साल तक की सजा का प्रावधान है. इसका उद्देश्य पीड़ितों को न्याय दिलाना और लापरवाही पर लगाम कसना है.

सांकेतिक तस्वीर

उत्तर प्रदेश में अपराधियों की मुश्कें पहले ही कसी हुई थी, अब सड़क हादसों को अंजाम देकर भागने वाले भी नहीं बचेंगे. उत्तर प्रदेश पुलिस सड़क हादसों की जांच अब मर्डर केस की तर्ज पर करेगी. अभी यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में लागू कर दी गई है. इस संबंध में एसएसपी मुरादाबाद सतपाल अंतिल ने जिले भर के थाना प्रभारियों और दरोगाओं की मीटिंग में जरूरी दिशा निर्देश दिए. कहा कि हरेक सड़क हादसे की गंभीरता से जांच होनी चाहिए, साथ ही हादसों के लिए जिम्मेदार वाहन चालकों को कठोर से कठोर सजा दिलाने के लिए ठोस रणनीति बनेगी.

एसएसपी ने विवेचकों को साफ शब्दों में समझाते हुए कहा कि हादसों की जांच में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि हादसे की सूचना मिलते ही विवेचक मौके पर जाकर सभी ज़रूरी साक्ष्य जुटाएं. इस दौरान गवाहों, आरोपियों और घायलों के वीडियो बयान दर्ज करके पुख़्ता चार्जशीट तैयार करें. यही नहीं, इन मामलों की कोर्ट में मजबूत पैरवी भी की जाए, ताकि हादसों के लिए जिम्मेदार लोगों को कठोर से कठोर सजा दिलाई जा सके. उन्होंने कहा कि यह पहल उन परिवारों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है, जो दूसरों की गलती की वजह से अपने प्रियजनों को खो चुके हैं.

चिन्हित होंगे ब्लैक स्पॉट

एसएसपी सतपाल अंतिल के मुताबिक हरेक हादसे की जांच के दौरान पुलिस यह भी पड़ताल करेगी कि इस स्थान पर कब कब हादसे हुए हैं और उन हादसों की वजह क्या है. इस प्रकार की पड़ताल के बाद हादसे के कारणों का समाधान निकालने के लिए संबंधित विभागों के साथ टाइअप किया जाएगा. रोड सेफ्टी पखवाड़े के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर एसएसपी ने सभी पुलिस अधिकारियों को यह आदेश दिया है. कहा कि कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें सही विवेचना न होने की वजह से हादसों के जिम्मेदार बच निकलते हैं.

10 साल तक की सजा का प्रावधान

एसएसपी ने बताया कि देश में नए कानून ‘भारतीय न्याय संहिता’ लागू होने के बाद सड़क हादसों को अंजाम देकर भागने (हिट एंड रन) के मामलों में सजा 10 साल तक हो गई है. इसके अलावा जुर्माने का भी प्रावधान है. उन्होंने कहा कि नए कानून में हादसों का क्राइटेरिया तय किया गया है और पुलिस अब उसी क्राइटेरिया के तहत सभी मामलों की जांच करेगी. उन्होंने कहा कि पुलिस का टारगेट रोड एक्सिडेंट की संख्या जीरो करना है. यह तभी हो सकता है, जब हादसों के लिए जिम्मेदार लोगों को कठोर सजा मिले.