प्लॉट-फ्लैट के बकायेदारों के लिए ‘वन टाइम सेटलमेंट स्कीम’, कंपाउंड इंटेरेस्ट से मुक्ति और 3% कैश छूट का भी तोहफा
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण प्लॉट-फ्लैट के बकायेदारों के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लेकर आई है. इस योजना के तहत यदि कोई आवंटी आवेदन के बाद 30 दिनों के भीतर अपनी संपूर्ण अवशेष धनराशि एकमुश्त जमा करता है, तो उसे कुल देय राशि पर 3% की अतिरिक्त नकद छूट भी प्रदान की जाएगी. साथ ही कंपाउंड इंटरेस्ट पर भी छुटकारा मिलेगा.
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण (एमडीए) ने अपने उन भूखंडों और फ्लैटों आवंटियों के लिए खुशियों का पिटारा खोल दिया है, जो लंबे समय से किश्तें जमा न कर पाने के कारण डिफॉल्टर की श्रेणी में आ गए थे. एमडीए ने ‘वन टाइम सेटलमेंट’ (OTS) योजना को मंजूरी दे दी है. यह योजना को 18 अप्रैल से प्रभावी हो चुकी है और अगले तीन महीनों तक संचालित रहेगी.
इस पहल का मुख्य उद्देश्य उन लोगों को वित्तीय राहत प्रदान करना है जिन्होंने आवासीय, व्यावसायिक या मिक्स्ड लैंड यूज के तहत प्लॉट या फ्लैट तो आवंटित कराए है, लेकिन आर्थिक तंगी या अन्य कारणों से समय पर भुगतान नहीं कर सके हैं. इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अब आवंटियों को भारी-भरकम ‘कंपाउंड इंटरेस्ट’ (चक्रवृद्धि ब्याज) के जाल से मुक्ति मिलेगी और उन्हें केवल ‘सिंपल इंटरेस्ट’ (साधारण ब्याज) का ही भुगतान करना होगा.
यह कदम न केवल प्राधिकरण के लंबित राजस्व की वसूली में तेजी लाएगा, बल्कि उन हजारों परिवारों और व्यापारियों के लिए भी वरदान साबित होगा जो अपने मालिकाना हक के लिए संघर्ष कर रहे थे. प्राधिकरण अधिकारियों ने कहा कि यह एक सीमित समय का अवसर है, जिसका लाभ उठाकर आवंटी अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं.
योजना के तहत कैसे मिलेगा फायदा
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित यह ओटीएस योजना बेहद सरल और पारदर्शी प्रक्रिया पर आधारित है. योजना के अंतर्गत, यदि कोई आवंटी आवेदन के बाद 30 दिनों के भीतर अपनी संपूर्ण अवशेष धनराशि एकमुश्त जमा करता है, तो उसे कुल देय राशि पर 3% की अतिरिक्त नकद छूट भी प्रदान की जाएगी.
जो लोग एक साथ पूरी राशि देने में असमर्थ हैं, उनके लिए प्राधिकरण ने किश्तों की सुविधा भी दी है. ऐसे आवंटी कुल बकाया का एक-तिहाई हिस्सा ,तत्काल जमा कर सकते हैं और शेष दो-तिहाई राशि को आगामी दो महीनों की आसान किश्तों में विभाजित करवा सकते हैं.
आवेदन करने की प्रक्रिया आसान
आवेदन करने की प्रक्रिया को भी काफी आसान बनाया गया है. आवंटी एमडीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, या फिर सीधे प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर ऑफलाइन फॉर्म भर सकते हैं. इस योजना के लागू होने से शहर के विकास कार्यों में भी तेजी आने की उम्मीद है.
एमडीए के सचिव ने क्या बताया?
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के सचिव पवन कुमार वर्मा ने योजना की घोषणा करते हुए कहा कि यह योजना अगले तीन माह तक मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के ऐसे सभी आवंटी, जो आवासीय, व्यावसायिक या मिक्स्ड लैंड यूज़ के प्लॉट या फ्लैट्स के आवंटी के लिए है जो किसी वजह से अपनी किश्तों को समय से नहीं जमा कर पाए हैं और डिफॉल्टर घोषित हैं.
उन्होंने आगे बताया कि यदि आपने तीन महीनों से कोई भी किश्त जमा नहीं की है तो आप डिफॉल्टर हैं, तो इस योजना के तहत आपको केवल सिंपल इंटरेस्ट के साथ आप अपना एक बार में बची हुई धनराशि को जमा करके अपने मालिकाना हक को प्राप्त कर सकते हैं. आपकी जो किश्तें हैं, उस पर पेनल्टी पहले कंपाउंड इंटरेस्ट में लगती थी, जो अब सिंपल इंटरेस्ट में लगेगी. यदि आप 30 दिन के भीतर भुगतान करते हैं, तो 3% की छूट मिलेगी. आप तीन मासिक किश्तों में भी भुगतान कर सकते हैं.
