नोएडा: 45 साल पुराने फ्लैट्स कराए जाएंगे खाली, तोड़कर नया बनेगा

उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर-31 के सी ब्लॉक में 45 साल से ज्यादा पुराने फ्लैट्स को सुरक्षा कारणों से खाली कराया जाएगा.बीते रविवार को एक फ्लैट की छत गिरने के बाद 128 फ्लैट्स को जर्जर घोषित कर दिया गया है. प्राधिकरण ने इन फ्लैट्स को तोड़कर रिडेवलपमेंट पॉलिसी के तहत नए फ्लैट्स बनाने का फैसला लिया है.

नोएडा फ्लैट (फाइल फोटो) Image Credit:

उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर-31 के सी ब्लॉक के फ्लैट्स को खाली कराया जाएगा. यहां उन्हीं फ्लैट्स को खाली कराया जाएगा, 45 साल से ज्यादा समय के पुराने हैं. इन फ्लैट्स को प्राधिकरण की तरफ से खाली कराया जाएगा. किसी तरह की अनहोनी से बचने के लिए प्राधिकरण की तरफ से ये कदम उठाए गए हैं, क्योंकि बीते रविवार को यहां एक फ्लैट की छत गिरने की वजह से बाकी 128 फ्लैट्स को जर्जर घोषित किया गया है और उन्हें जल्द ही खाली कराया जाएगा, लेकिन इसके लिए अभी कोई समय नहीं दिया गया है.

फिर से बनवाने का लिया फैसला

नोएडा प्राधिकरण की तरफ से इन जर्जर फ्लैट को तोड़कर नए फ्लैट्स बनाने का फैसला लिया है. इसे रिडेवलपमेंट पॉलिसी के तहत बनाया जाएगा. फिलहाल, बोर्ड इसको लेकर अगली बैठक करेगा और इस पॉलिसी को बढ़ाए जाने को लेकर चर्चा किया जाना है. इस चर्चा में नए टेंडर तैयार किए जाएंगे और फ्लैट्स बनाए जाने पर काम होगा.

फ्लैट में रहने वाले लोगों को नहीं होगी समस्या

प्राधिकरण के अधिकारियों की तरफ से फ्लैट में रहने वाले लोगों को आश्वासन दिलाया है कि इस फ्लैट्स में जो लोग भी रहते हैं उन्हें आवंटन में कोई भी समस्या नहीं होगी. यहां तीस साल से ज्यादा पुरानी सोसाइटी को पॉलिसी बनाई गई है. जिसके लिए जून महीने में पॉलिसी को मंजूर कराया गया था. इसमें शामिल किए गए नए नियम के मुताबिक, जो लोग भी इस फ्लैट में रह रहे हैं उन्हें विकासकर्ता की तरफ से नया फ्लैट बनाकर दिया जाएगा. और जिस समय नया फ्लैट बन रहा होगा, उस समय लोगों के रहने का इंतजाम विकासकर्ता की तरफ से किया जाएगा.

इसको लेकर विकासकर्ता की तरफ से लोगों को फ्लैट बनवाने की समयसीमा भी दी जाएगी. ऐसे में अगर समय से फ्लैट नहीं बनाया जाता है तो देरी करने पर जुर्माना देने का भी प्रावधान किया गया है. मौजूदा समय में जो फ्लैट्स मौजूद हैं, वो दो या तीन तल के हैं. अब जो नए फ्लैट्स बनाए जाएंगे, वो 3.5 एफएआर के साथ बनाए जाएंगे.