‘बच्चन साहब’ ने जिस पान को खाकर मचाया था धमाल, यूपी में उसकी खेती पर किसानों को मिलते हैं 75 हजार रुपये
उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को पान की खेती के लिए 50 प्रतिशत अनुदान के तौर पर 75 हजार रुपये देती है. बाकी की राशि किसानों को खुद लगानी होती है. इसके अलावा इसकी खेती से मुनाफा कमाने के लिए मुफ्त में तकनीकी ट्रेनिंग भी किसानों को दी जाती है.
खाइके पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला…डॉन उर्फ बच्चन साहब ने कई सालों पहले ही पान की अहमियत बता दिया था. ये भी बताया कि इसे खाने बुद्धि भयंकर तरीके से बुद्धि खुल जाती है. खैर फिल्मी बातों से इतर अब आते हैं असल मुद्दे पर. उत्तर प्रदेश सरकार इसी खास पान की खेती पर किसानों को 75 हजार रुपये सब्सिडी के तौर पर देती है.
कृषि प्रधान प्रदेश होने के चलते यूपी में किसानों की आय में इजाफा होना बहुत जरूरी है. इसी कड़ी में यूपी सरकार किसानों के लिए तरह-तरह की योजनाएं लाती रहती है. पान उत्पादन प्रोत्साहन योजना भी इसी का हिस्सा है, जिसके जरिए किसानों की आय और प्रदेश का आर्थिक विकास में योगदान दिया जा सकता है.
पान की खेती पर 50 प्रतिशत सब्सिडी
सरकार ने पान की खेती के लिए 1500 वर्गमीटर में बरेजा बनाने की लागत 1,51,360 रखी है. इसका कुल 50 प्रतिशत खर्च सरकार अनुदान के तौर पर किसान को देती है. इस मतलब ये हुए किसान को पान की खेती पर कुल 75, 680 रुपये सरकार की तरफ से मिलेगा. बाकी बची हुई राशि को किसानों को खुद लगाना होगा.
इन पान के किस्मों की खेती पर सब्सिडी
यूपी सरकार इसक योजना के तहत देशी, बंगला, कलकतिया, कपूरी, रामटेक, मंघही, बनारसी जैसे पान की किस्मों की खेती के लिए सब्सिडी देती है. इसके अलावा किसान पान की खेती से अच्छा मुनाफा कमा सके इसके लिए तकनीकी प्रशिक्षण विभागीय अनुसंधान केंद्रों पर देती है.
आवेदन के लिए ये दस्तावेज जरूरी
अगर आप भी इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास जमीन के खसरा-खतौनी से संबंधित दस्तावेज जरूर होने चाहिए. इसके अलावा किसान के पास अपना खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए. साथ ही तौर पहचान पत्र के तौर पर आधार कार्ड, पहचान पत्र या फिर वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए.
कहां और कैसे करें आवेदन
योजना का आवदेन करने के लिए किसान उत्तर प्रदेश के उद्यान और खास प्रसंस्करण विभाग की वेबसाइट (http://dbt.uphorticulture.in/) पर जाकर रजिस्टर कर सकता है. इसके लिए उसे यहां खुद को रजिस्टर करना होगा.इसके लिए फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें. फिर वहां अपना जिला अंकित करें. उसके बाद नाम, मोबाइल नंबर और आधार से जुड़ी जानकारी भर कर रजिस्टर कर दें.
रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगला पेज खुलकर आएगा जहां आप पान उत्पादन योजना के विकल्प पर क्लिक करेंगे. इसके बाद एक फार्म खुलकर आएगा, जहां आप सारी जानकारियां भरकर आवेदन को सब्मिट कर दें. फिर विभाग की तरफ से आपके आवेदन का सत्यापन किया जाएगा. सब सही पाए जाने पर खाते में राशि भेज दी जाएगी.
किसान को देना होगा कॉन्ट्रैक्ट लेटर
बता दें कि अनुदान का पूरा पैसा सीधा किसानों के खाते में जाता है. आवेदन करने के दौरान किसान को एक कांट्रैक्ट लेटर भरना होता है.इसमें लेटर के मुताबिक अगर आप पान की खेती नहीं करते हैं तो सब्सिडी की राशि वापस कर देंगे. इसके अलावा अगर किसान मानक के हिसाब से काम नहीं करता है तो जिलाधिकारी के मंजूरी से उससे अनुदानित राशि की वसूली की जा सकती है.