पूर्व IIS अधिकारी को हाईकोर्ट ने दी सशर्त जमानत, वकील पत्नी की हत्या का है आरोप
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वकील पत्नी की हत्या के आरोपी पूर्व IIS अधिकारी नितिन नाथ सिंह को सशर्त जमानत दे दी. अदालत ने उनकी उम्र, आपराधिक रिकॉर्ड न होने के आधार पर ये उन्हें ये मोहलत दी. उन पर 2023 में अपनी पत्नी की हत्या करने का आरोप है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पत्नी की हत्या के आरोप में जेल में बंद पूर्व IIS अधिकारी नितिन नाथ सिंह की जमानत को सशर्त मंजूरी दे दी. सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सिद्धार्थ की एकल पीठ ने कहा कि सिंह वरिष्ठ नागरिक हैं, पूर्व में उनके खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है. इसके अलावा उनके कहीं फरार हो जाने का जोखिम भी कम है क्योंकि उनके पास स्थायी संपत्ति है. अदालत ने उन्हें निर्देश देते हुए कहा कि उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे और मुकदमे में सहयोग करेंगे.
ये रखी शर्त
अदालत ने ये भी शर्त लगाई कि वे अनुमति के बिना जिले से बाहर नहीं जाएंगे. जमानत के दौरान उन्हें अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा और हर तारीख पर अदालत के सामने पेश होना होगा. अगर उन्होंने ऐसा नही किया तो उनकी जमानत रद्द हो सकती है.
ये है पूरा मामला
पूरा मामला सितंबर 2023 का है. नोएडा के सेक्टर 30 में उनके दोमंजिला घर को बेचने को लेकर नितिन और उनकी वकील पत्नी के बीच विवाद हो गया था. पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच विवाद बढ़ता गया. आरोपी ने पत्नी की कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या कर दी और गिरफ्तारी से बचने के लिए घर के ही स्टोर रूम में छिप गया.
अगले दिन जब उनका साला घर पहुंचा, तो दरवाज़ा अंदर से बंद था. सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्टोर रूम की तलाशी ली, जहां से आरोपी को गिरफ्तार किया गया. जांच में पता चला कि उसने मकान को 4.5 करोड़ रुपये में बेचना तय किया था और 55 लाख रुपये बयाना भी ले चुका था.
सरकारी वकील ने किया विरोध
सरकारी वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि सीसीटीवी फुटेज से साफ है कि घटना के दिन आरोपी घर से बाहर नहीं निकला था. ये तथ्य उन्हें मुख्य अभियुक्त के तौर पर साबित करता है. इसके अलावा आरोपी और उसकी पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. हालांकि अदालत ने आरोप-पत्र दाख़िल हो जाने और ट्रायल शुरू होने का हवाला देकर कोई राय नही रखी.
कोर्ट ने साफ किया कि उनका अपराध अंतिम सुनवाई में तय होगा. फिलहाल कई फैक्टर्स और उम्र उनकी को देखते हुए उन्हें जमानत दी गई है.



