UP में बाइक खरीदने गए हैं तो साथ में 2 हेलमेट भी लेना जरूरी, वरना नहीं मिलेगी मोटरसाइकिल

यूपी में बाइक या स्कूटी खरीदने वालों को साथ में दो हेलमेट भी लेना अनिवार्य होगा. अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपको मोटरसाइकिल नहीं दी जाएगी. उत्तर प्रदेश सरकार ने ये फैसला बढ़ते हुए सड़क हादसों में रोकथाम को लेकर किया है.

बाइक खरीदने पर लेना होगा दो हेलमेट

यूपी सरकार ने प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए बड़ा फैसला किया है. योगी अब मोटरसाइकिल खरीदते समय हेलमेट खरीदना अनिवार्य कर दिया है. अब बाइक खरीदने से पहले दो हेलमेट लेना होगा. पहला हेलमेट चालक के लिए. दूसरा हेलमेट पिछली सीट पर बैठने वालों के लिए होगा. सरकार इस फैसले के जरिए सड़क हादसों में कमी लाने की कोशिश में है. बगैर हेलमेट गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर 1000 रुपये जुर्माना और लाइसेंस निरस्त किया जायेगा.

अब अब दोपहिया वाहन बेचने वालों को भी मोटरसाइकिल बाइक या स्कूटी खरीदने वालों को दो हेलमेट देना जरूरी होगा. ये दोनों हेलमेट ISI मार्क होंगे. इन हेलमेट की कीमत वाहन खरीदने वाले को ही देना होगा. उत्तर प्रदेश परिवहन आयुक्त किंजल सिंह ने यूपी के सभी डीलरों को यह निर्देश भेज दिया है. हालांकि से पहले भी प्रदेश में डीलरों को हेलमेट नहीं खरीदने पर बाइक की बिक्री न करने का आदेश दिया गया था. लेकिन उसका बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ.

बढ़ते सड़क हादसों के चलते सीएम योगी ने लिया ये फैसला

यूपी में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. खासतौर पर दोपहिया चालकों की हादसे में मौत होने के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं. ऐसे में इस नियम को लाने का फैसला लिया गया है. यूपी सरकार ने कहा कि हादसे में नागरिकों को तो जानमाल का नुकसान होता ही है. साथ में सरकार पर इसका बोझ पड़ता है. कई हादसों में सरकार को मुआवजा देना पड़ता है.

सड़क हादसों पर सीएम योगी बेहद सख्त

ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हादसों की बढ़ती संख्या को लेकर बेहद सख्त हैं. इसको लेकर उन्होंने अधिकारियों से लगातार बैठक भी की. अधिकारियों को इसको लेकर कई सारे निर्देश भी दिए. वाहन चालने के द्वारा दौरान ट्रैफिक नियमों का पालन हो, सड़कों पर ट्रैफिक सिंगल बेहतर काम करें. ब्लैक स्पॉट की पहचान की जाए. रफ्तार पर नियंत्रण जरूरी हो. ये सब पालन कराने का निर्देश सीएम योगी ने अधिकारियों के दिया है.

परिवहन आयुक्त किंजल सिंह ने क्या कहा?

परिवहन आयुक्त किंजल सिंह ने बताया कि प्रदेश के सभी दो पहिया वाहन विक्रेता अपने ग्राहकों को ISI मार्क युक्त दो हेलमेट अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया. साथ ही इसका प्रमाण पत्र पंजीयन और अन्य दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करे. इन हेलमेट की कीमत ग्राहकों को अदा करनी होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने भी बढ़ते सड़क हादसों पर चिंता जताई थी

बता दें सुप्रीम कोर्ट ने भी 7 अक्टूबर 2025 में एक रिट याचिका पर दो पहिया वाहन चालक और सह चालक के हेलमेट ना पहनने से बढ़ रही मौत पर चिंता जताई थी. रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक देश में हुए कुल सड़क हादसे में 177455 दोपहिया वाहनों से हुई है. यह कुल आंकड़ों का लगभग 45% था. इसमें तकरीबन 54568 लोगों की मौत हुई है. सड़क हादसों में 70 प्रतिशत मौत चालक और सहचालक के हेलमेट ना पहनने की वजह से होती है.