यूपी सरकार की गजब स्कीम, खेत में ये काम कराने पर मिलते हैं 52 हजार रुपये, जाने कैसे करना होता है आवेदन
उत्तर प्रदेश में किसानों को अपने खेतों में तालाब खुदवाने पर 52500 रुपये मिलते हैं. इसके अलावा पंपसेट पर भी 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है. बुकिंग के लिए किसानों को अपने पास से 1000 रुपये टोकन मनी के तौर पर जमा करने होते हैं.

उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है. यहां की अधिकतर जनसंख्या खेती-किसानी पर ही निर्भर है. ऐसे में किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से तरह-तरह की योजनाएं लॉन्च की जाती रही है. खेत तालाब योजना भी ऐसी ही एक स्कीम है. इसके तहत किसानों को खेत में तालाब खुदवाने पर 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती है.
साल 2017 में उत्तर प्रदेश में शुरू हुई इस योजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई के लिए बारिश के पानी का संचय करना है ताकि कम बरसात की स्थिति में भी किसानों को फसल के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हो. इसके अलावा किसान अपने खुदवाए हुए तालाब में मछली पालन कर भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं.
खेत में तालाब बनवाने पर 52 हजार रुपये
योगी सरकार ने खेत में तालाब खुदवाने की लागत 1,05,000 रखी है. ऐसे में 50 प्रतिशत सब्सिडी के हिसाब से खेत में तालाब बनवाने पर किसानों को 52500 रुपये मिलती है. बाकी की राशि किसान को खुद अपने पास से लगानी होती है. खेत तालाब योजना में बुकिंग के लिए किसान को 1000 रुपये की टोकन मनी भी देनी होती है. इस योजना के लिए आवेदन कर रहे किसानों के पास आधार कार्ड, बैंक पासबुक, खसरा खतौनी, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का डॉक्यूमेंट और घोषणा पत्र जैसे दस्तावेज होने चाहिए.
पंपसेट पर भी मिलता है अनुदान
योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास खेत में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली (जैसे ड्रिप या स्प्रिंकलर) होनी चाहिए. अगर किसान के पास ये प्रणाली नहीं है तो इस योजना के लिए वह अप्लाई नहीं कर सकता है. अगर किसान के पास सिंचाई प्रणाली है तो उसे सरकार की तरफ से पंपसेट खरीदने पर भी अनुदान मिलता है. सरकार ने पंपसेट की कुल कीमत 30 हजार रुपये रखी है. ऐसे पंपसेट खरीदने के इच्छुक किसान को 15 हजार रुपये अनुदान के तौर पर दिया जाता है.
जानें कहां करना होगा आवेदन
इच्छुक किसान इस योजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि विभाग की वेबसाइट पर https://agridarshan.up.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इस दौरान किसानों को 1000 रुपये की टोकन मनी देने की जरूरत होती है ताकि सरकार ये सुनिश्चित कर सके कि आवेदनकर्ता सच में इस योजना का लाभ लेना चाहता है.
आवेदन करने का तरीका
आवेदन करने के लिए किसान को उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (http://agridarshan.up.gov.in) पर जाना होगा. फिर वेबसाइट पर उपलब्ध खेत तालाब योजना के विकल्प को चुनना होगा. यहां उसे किसान का नाम, पता, आधार नंबर और भूमि विवरण की जानकारी देनी होगी. इसके बाद खसरा-खतौनी, बैंक पासबुक को डॉक्यूमेंट के तौर पर अपलोड करना होगा. फिर टोकन मनी का भुगतान करना होगा. इसके बाद आपका आवेदन अपने आप सब्मिट हो जाएगा.
डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया तो रद्द हो जाएगी बुकिंग
बता दें कि यह योजना पहले आओ और पहले पाओं के आधार पर काम करती है. अगर आवेदन करने के बाद अगर किसान समय से डॉक्यूमेंट को अपलोड नहीं करता है तो उसकी बुकिंग को रद्द कर वेटिंग लिस्ट में शामिल किसान को इसका लाभ दे दिया जाएगा. आवेदन करने के बाद किसान पावती संख्या को नोट कर लें. इसी पावती संख्या के माध्यम से वह आगे आवेदन की स्थिति जान सकेगा.
दो किस्तों में भेजी जाएगी राशि
आवेदन के बाद किसान के एप्लीकेशन का सत्यापन किया जाएगा. फिर अनुदानित राशि किसानों के खाते में दो किस्तों में डायरेक्ट बेनिफिट माध्यम से भेज दिया जाएगा. पहली किस्त तालाब की खुदाई के शुरू होने पर दिया जाता है. वहीं, दूसरी किस्त तालाब निर्माण पूरा होने और अधिकारियों की तरफ से पृष्टि आने के बाद भेजा जाता है.