प्रधान कैंडिडेट खर्च कर सकेंगे 1.25 लाख, यूपी पंचायत चुनाव से पहले बड़ा फैसला

राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन शुल्क, जमानत राशि और चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी है. साथ ही आयोग ने खर्च की निगरानी के लिए सभी उम्मीदवार को अलग से लेखा-जोखा रखने को कहा है ताकि चुनावी खर्च को लेकर पारदर्शिता बनी रहे.

यूपी पंचायत चुनाव

राज्य निर्वाचन आयोग ने अगले साल होने जा रहे पंचायत चुनावों को लेकर प्रत्याशियों के नामांकन शुल्क, जमानत राशि और कुल चुनाव खर्च की सीमा तय कर दी है. नए आदेश के मुताबिक जिला पंचायत अध्यक्ष अधिकतम 7 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे. वहीं, क्षेत्र पंचायत प्रमुख 3.5 लाख रुपये,क्षेत्र पंचायत सदस्य अधिकतम एक लाख और जिला पंचायत सदस्य 2.5 लाख रुपये का व्यय कर सकेंगे.

अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिला उम्मीदवारों के लिए नामांकन शुल्क और जमानत राशि सामान्य प्रत्याशियों के मुकाबले आधी तय की गई है. आदेश के मुताबिक ग्राम प्रधान पद के लिए नामांकन पत्र का शुल्क 600 और जमानत राशि तीन हजार रुपये रुपये देना होगा. वहीं, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को इसके लिए 300 और 1500 रुपये होगी. प्रधान पद का प्रत्याशी 1.25 लाख रुपये से ज्यादा नहीं खर्च कर पाएगा.

सदस्य क्षेत्र पंचायत के उम्मीदवार 1 लाख तक कर सकेंगे खर्च

सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिए भी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को सामान्य पद के उम्मीदवारों को 600 रुपये बतौर नामांकन शुल्क देना होगा. जमानत राशि 3 हजार रखी गई है. वहीं, आरक्षित वर्ग के लिए नामांकन शुल्क 300 रुपये है और जमानत राशि 1500 रुपये तय की गई. इस पद के लिए चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार अधिकतम एक लाख रुपये ही खर्च कर सकते हैं.

जिला पंचायत पद सदस्य के लिए खर्च सीमा इतनी

सदस्य जिला पंचायत पद के लिए नामांकन शुल्क एक हजार रुपये और जमानत राशि 8 हजार रुपये तय की गई है. वहीं, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिला उम्मीदवारों के लिए नामांकन राशि 500 और जमानत राशि 4 हजार रखी गई है. इस पद के लिए चुनाव ल़ड़ने वाले प्रत्याशी अधिक से अधिक 2.50 लाख खर्च कर सकेंगे.

क्षेत्र पंचायत पद के लिए व्यय सीमा है इतनी

क्षेत्र पंचायत पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को नामांकन शुल्क दो हजार रुपये रखी गई है. उन्हें जमानत राशि के तौर पर 5 हजार रुपये जमा करने होंगे. वहीं, आरक्षित वर्ग के लोग एक हजार रुपये जमा कराकर नामांकन कर सकते हैं और जमानत राशि के तौर पर उन्हे 2500 खर्च करने होंगे.इस पद के उम्मीदवार 3.50 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे.

जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए खर्च सीमा 7 लाख रुपये

बता दें कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने योजना बना रहे उम्मीदवारों को नामांकन राशि के तौर पर 3 हजार रुपये जमा करना होना. साथ ही जमानत राशि के तौर पर 25 हजार रुपये देने होंगे. वहीं, आरक्षित वर्ग को नामांकन और जमानत राशि इसका आधा देना होगा. इस पद के लिए उम्मीदवार 7 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे.