शाहजहांपुर में कटरा नगर पंचायत चुनाव रद्द, कांग्रेस प्रत्याशी ने आपराधिक मामले छिपाए; 4 साल का लगा बैन
शाहजहांपुर जिला कोर्ट ने मीरानपुर कटरा नगर पंचायत अध्यक्ष चुनाव 2023 को रद्द कर दिया है. अध्यक्ष मुख्तियार अहमद ने शपथ पत्र में आपराधिक मामले छिपाए थे. कोर्ट ने उन्हें 4 साल तक चुनाव लड़ने से भी रोक दिया है. यह फैसला दूसरे नंबर पर रहीं प्रत्याशी सोनम गुप्ता की चुनौती के बाद आया.
उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिला न्यायालय ने सोमवार को एक बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने मीरानपुर कटरा नगर पंचायत अध्यक्ष चुनाव 2023 को शून्य घोषित कर दिया. अध्यक्ष पर शपथ पत्र में आपराधिक मामलों को छिपाए के आरोप लगे थे. कोर्ट ने अध्यक्ष मुख्तियार अहमद को 4 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक भी लगा दी है.
दरअसल, 2023 में कटरा नगर पंचायत चुनाव में मुख्तियार को अध्यक्ष चुना गया था. उन्होंने चुनाव के दौरान घोषणा पत्र में आपराधिक मामलों को छुपाया था. जबकि उनके खिलाफ आधा दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे. कई मामलों में तो चार्जसीट भी कोर्ट में दाखिल की जा चुकी है. अब कोर्ट ने उनको अयोग्य ठहरा दिया है.
कांग्रेस से बने अध्यक्ष, लगा 4 साल का बैन
मुख्तियार अहमद नगर पंचायत चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर मैदान में थे. उन्हें बीजेपी की सोनम गुप्ता और निर्दलीय उम्मीदवार पूजा कसना को हराया था. चुनाव में सोनम गुप्ता और पूजा कसना क्रमश: दूसरे और तीसरे स्थान पर रहीं. वहीं, चुनाव के बाद सोनम गुप्ता और पूजा कसना ने इसे कोर्ट में चुनौती दी थी.
शाहजहांपुर जिला कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश आशीष वर्मा ने सोमवार को यह फैसला सुनाया. उन्होंने साक्ष्य और तथ्यों के आधार पर सुनवाई के बाद नगर पंचायत अध्यक्ष चुनाव 2023 को शून्य घोषित कर दिया. साथ ही अध्यक्ष मुख्तार पर 4 साल का बैन लगाया. कोर्ट के फैसले पर सोनम गुप्ता और पूजा कसना ने खुशी जाहिर की है.
फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे- मुख्तियार
बीजेपी की प्रत्याशी रहीं सोनम गुप्ता ने कोर्ट में अध्यक्ष मुख्तियार पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए चुनाव रद्द करने की मांग की थी. वहीं, कोर्ट ने चुनाव को अमान्य करार कर दिया है. साथ ही आदेश की कॉपी डीएम समेत स्थानीय नगर पंचायत निकाय निदेशक को जारी किए हैं. कोर्ट के फैसले से बीजेपी समर्थकों में खासा उत्साह है.
कांग्रेस नेता मुख्तियार अहमद मूल रूप से पीलीभीत के बृजकसावान मोहल्ला के रहने हैं. उन्होंने इस फैसले पर कहा कि वो कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे. ‘मुझपर जनता ने विश्वास जताते हुए चुनाव में निर्वाचित किया था’. मुख्तियार पर पीलीभीत में चोरी, ऑर्म्स एक्ट, NDPS एक्ट और आबकारी अधिनियम के तहत 8 मामले दर्ज हैं.
