आजमगढ़ में माफिया कुन्टू सिंह पर बड़ी कार्रवाई, 1.5 करोड़ की ‘बड़ी हवेली’ कुर्क; दर्ज हैं 78 मुकदमे

आजमगढ़ में माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह पर गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई हुई है. पुलिस के विशेष अभियान के तहत ₹1.5 करोड़ की 'बड़ी हवेली' कुर्क कर लिया गया है. इस कुख्यात अपराधी ने यह संपत्ति अवैध कमाई से बनाई थी. कुन्टू सिंह पर हत्या, रंगदारी और डकैती समेत कुल 78 मुकदमे दर्ज हैं.

माफिया कुन्टू सिंह की 'बड़ी हवेली' कुर्क

आजमगढ़ में माफिया ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुन्टू सिंह की अवैध कमाई पर सोमवार को बड़ी कार्रवाई की गई. गैंगस्टर एक्ट के तहत 1.5 करोड़ रुपये कीमत वाली प्रसिद्ध ‘बड़ी हवेली’ को कुर्क कर लिया गया है. यह कार्यवाही पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण के निर्देशन में संगठित अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई.

ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह, पुत्र स्वर्गीय रूद्र प्रताप सिंह, निवासी छपरा सुल्तानपुर (थाना जीयनपुर) गैंग नंबर IR-36 का लीडर और थाना जीयनपुर का हिस्ट्रीशीटर है. उसके खिलाफ कुल 78 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें हत्या, डकैती, लूट, रंगदारी, अपहरण, धोखाधड़ी और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं. इन मामलों का सिलसिला साल 1992 से चल रहा है.

‘बड़ी हवेली’ को गैंग का मुख्य अड्डा माना जाता था

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के ने बताया कि थाना जीयनपुर और कोतवाली में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमों में धारा 14(1) के अंतर्गत यह कुर्की की गई. पुलिस के अनुसार, ध्रुव सिंह ने अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर अवैध धन से छपरा सुल्तानपुर में स्थित 23 साल पुरानी हवेली का भव्य जीर्णोद्धार और नया निर्माण कराया था.

इस ‘बड़ी हवेली’ को गैंग का मुख्य अड्डा माना जाता था, जहां अपराधियों के जमावड़े होते थे, रंगदारी की रकम का बंटवारा होता था और आगे की आपराधिक योजनाएं बनाई जाती थीं. यह भवन संगठित अपराधों से अर्जित अवैध धन से बनाया गया था. लोक निर्माण विभाग ने इसके निर्माण और मरम्मत का मूल्यांकन कर बाजार मूल्य लगभग 1.5 करोड़ तय किया.

संपत्ति के जीर्णोद्धार के लिए वैध आय का स्रोत नहीं

संयुक्त निदेशक अभियोजन ने पुष्टि की कि इस संपत्ति के निर्माण और जीर्णोद्धार के लिए कोई वैध आय का स्रोत नहीं है. इसके बाद सक्षम प्राधिकारी ने कुर्की का आदेश जारी किया. तहसीलदार सगड़ी को इस संपत्ति का प्रशासक नियुक्त किया गया है. थाना जीयनपुर पुलिस और राजस्व विभाग को कुर्की की औपचारिक कार्यवाही पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं.

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