लखनऊ पुलिस का फरमान, 6 चालान पर निरस्त होंगे ड्राइविंग लाइसेंस; यातायात माह में JCP का दावा

लखनऊ पुलिस ने यातायात माह का शुभारंभ करते हुए नया फरमान जारी किया है. यहां 5-6 चालान होने पर ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने के आदेश दिए गए हैं. जेसीपी बबलू कुमार ने यह घोषणा की, जिसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा बढ़ाना है. हालांकि, इस नियम के लागू होने पर सवाल उठ रहे हैं. दरअसल लाइसेंस रद्द करने का अधिकार परिवहन विभाग के पास होता है, पुलिस के पास नहीं.

लखनऊ में शुरू हुआ यातायात माह

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की पुलिस ने एक बार फिर एक अनोखा फरमान जारी किया है. लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के जॉइंट पुलिस कमिश्नर बबलू कुमार ने कहा कि जिन वाहनों के पांच-छह चालान हो जाएंगे, उनके मालिकों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे. जेसीपी बबलू कुमार ने यह फरमान यातायात माह/सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ करते हुए जारी किया है. इससे पहले भी उन्होंने इसी तरह के फरमान जारी किए थे.

लखनऊ पुलिस के मुताबिक राजधानी में लोगों को सुड़क सुरक्षा के प्रति जागरुक करने के लिए आज यानी सोमवार से एक महीने का यातायात माह शुरू किया गया है. जॉइंट सीपी बबलू कुमार ने पुलिस लाइन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान लोगों को जागरुक करने वाली टीमों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस मौके पर उन्होंने लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की. कहा कि अब जिन वाहनों के चालान 5 से 6 हो जाएंगे, उनके मालिकों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे.

क्या लागू हो पाएगा ये फरमान?

जॉइंट सीपी ने फरमान तो जारी कर दिया, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यह फरमान लागू कैसे होगा? दरअसल, चूंकि गाड़ी संपत्ति की श्रेणी में आती है और इसे किसी के भी नाम खरीदा जा सकता है. इसके लिए जरूरी नहीं कि उस व्यक्ति के नाम ड्राइविंग लाइसेंस हो ही. राजधानी लखनऊ में ही बड़ी संख्या में लोगों ने गाड़ियां अपनी पत्नियों के नाम खरीद रखी हैं. इनमें भी ज्यादातर गाड़ी मालिक महिलाओं के लाइसेंस नहीं हैं. ऐसे में फिर सवाल उठता है कि लाइसेंस किसके निरस्त होंगे.

कैसे निरस्त होता है लाइसेंस?

किसी भी ड्राइविंग लाइसेंस को निरस्त करने की पॉवर पुलिस के पास नहीं होती. ड्राइविंग लाइसेंस परिवहन विभाग की ओर से जारी होता है. ऐसे में पुलिस परिवहन विभाग को लाइसेंस निरस्त करने के लिए आग्रह भर कर सकती है. अंतिम फैसला परिवहन विभाग ही करेगा. इसके लिए भी मोटर व्हीकल एक्ट में कुछ शर्तें निर्धारित हैं. किसी भी व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस उन्हीं परिस्थितियों में निरस्त किया जा सकता है, जब वह रस ड्राइविंग करे, खतरनाक ड्राइविंग करे, शराब पीकर गाड़ी चलाए या फिर उसके गाड़ी चलाने से किसी की जान का खतरा हो.