मैनाठेर बलवा कांड: कोर्ट का 15 साल बाद फैसला, DIG पर हमले के 16 दोषियों को आजीवन कारावास

मुरादाबाद के मैनाठेर में 2011 के बलवा केस में 15 साल बाद फैसला आया है. कोर्ट ने मामले में 16 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सज़ा सुनाई है. पुलिस पर छेड़छाड़ की अफवाह के बाद भड़के इस बवाल में कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे. साथ ही तत्कालीन DIG की पिस्टल भी छिन ली थी.

मैनाठेर बलवा केस में 16 को आजीवन कारावास

मुरादाबाद के मैनाठेर में डीआईजी पर जानलेवा हमला मामले में 15 साल बाद फैसला आया है. कोर्ट ने मामले में 16 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सज़ा सुनाई है. साथ ही 55,000 रुपये का आर्थिक दंड लगाया है. साल 2011 में पुलिस पर छेड़छाड़ की अफवाह से बवाल मचा था. इसमें तत्कालीन DIG पर हमला समेत कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे.

यह घटना 6 जुलाई 2011 में मैनाठेर थाना क्षेत्र में हुआ था, जब पुलिस छेड़छाड़ के आरोपी के घर दबिश देने गई थी. आरोपी ने अफवाह फैलाई कि पुलिस ने महिलाओं के साथ अभद्रता की है, धार्मिक पुस्तक का अपमान किया. इस अफवाह ने कुछ ही समय में बलवे और आगजनी का रूप धारण कर लिया. इसमें DIG, 10 पुलिसकर्मी सहित 18 लोग घायल हुए थे.

33 नामजद और 300 अज्ञात पर हुआ था FIR

अफवाह के बाद संभल-मुरादाबाद मार्ग पर तीन जगह जाम लगा दिया गया. बलवाइयों ने पुलिस के वाहनों को आग के हवाले कर दिया. साथ ही तत्कालीन डीआईजी अशोक कुमार पर जानलेवा हमला करते हुए उनकी पिस्टल भी छीन ली थी. मामले में 33 नामजद और 300 अज्ञात के खिलाफ जानलेवा हमला, बलवा, आगजनी सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था.

25 में से 16 को सजा, 3 की मौत, 6 नाबालिग

पुलिस ने 25 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसकी सुनवाई ADJ-2 के कोर्ट में हुई. कोर्ट ने मामले में 16 आरोपियों को दोषी ठहराया, 3 आरोपियों की मौत हो चुकी है, जबकि 6 आरोपियों के नाबालिग होने पर उनकी सुनवाई अलग कोर्ट में चल रही है. वहीं, कृष्ण कुमार की ADJ-2 कोर्ट ने 16 दोषियों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है.

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत आया फैसला

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत मुरादाबाद पुलिस और अभियोजन विभाग की पैरवी से यह बड़ा फैसला आया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ चलाए जा रहे हैं. इसका मकशद यूपी में कानून व्यवस्था स्थापित करने और अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए अपराध मुक्त प्रदेश बनाना है.

इन 16 दोषियों को आजीवन कारावास की सज़ा

  • मंजूर अहमद पुत्र यूनुस, ग्राम डींगरपुर थाना मैनाठेर
  • अली पुत्र अफसर, गण ललवारा थाना मैनाठेर
  • हाशिम पुत्र हाजी भोलू, गण ललवारा थाना मैनाठेर
  • कमरूल पुत्र बाबू, गण असदपुर थाना मैनाठेर
  • नाजिम पुत्र हुसैन, गण असदपुर थाना मैनाठेर
  • मुजीफ पुत्र नन्हें, मसेबी रसूलपुर थाना मैनाठेर
  • युनूस पुत्र यूसुफ, लालपुर थाना मैनाठेर
  • रिजवान पुत्र मुस्तफा, लालपुर थाना मैनाठेर
  • अम्बरीश पुत्र अनवार मिस्त्री, शाहपुर चमारान थाना मैनाठेर
  • कासिम पुत्र इकबाल, परयावली थाना असमोली
  • मोबीन उर्फ मोहसिन, पुत्र शौकत, ग्राम बरखेड़ा थाना डिडौली जनपद जेपी नगर
  • फिरोज पुत्र नन्हे, ताहरपुर थाना मैनाठेर
  • परवेज आलम पुत्र आसिफ, मिलक फतेहपुर थाना मैनाठेर
  • मुजीब पुत्र बाबू जमील उर्फ जमीर अहमद, गण असदपुर थाना मैनाठेर
  • तहजीब आलम पुत्र हाजी जमील उर्फ जमीर अहमद, गण असदपुर थाना मैनाठेर
  • जाने आलम पुत्र जुम्मा, मिलक नवाब थाना मैनाठेर

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