UP में सड़क पर ऐसी गलती की तो जाएंगे जेल, लग सकता है गुंडा एक्ट
अब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर सिर्फ चेतावनी या मामूली जुर्माने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आम जनता की जान को जोखिम में डालने वाले को सीधे जेल की हवा खानी पड़ने वाली है. साथ ही गुंडा एक्ट भी लगाया जा सकता है. मुरादाबाद जिला प्रशासन ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ बेहद सख्त हो चुका है.
मुरादाबाद में बिगड़ती यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने और सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर बेहद सख्त रुख अपना लिया गया है, कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला सड़क सुरक्षा समिति की मासिक बैठक के दौरान जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पैंसिया और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल ने लापरवाहों के खिलाफ कठोरतम कानूनी कदम उठाने के निर्देश जारी किए हैं.
हाल ही में मुख्यमंत्री और मंडलायुक्त द्वारा सड़क सुरक्षा को लेकर व्यक्त की गई चिंताओं के बाद स्थानीय प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है. बैठक में यह साफ कर दिया गया कि अब सिर्फ चेतावनी या मामूली जुर्माने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आम जनता की जान को जोखिम में डालने वाले को सीधे जेल की हवा खानी पड़ने वाली है.
ऐसे में मैरिज हॉल, बैंक्वेट हॉल और होटलों को सीज किया जाएगा
जिलाधिकारी ने दो टूक शब्दों में कहा कि शहर में जाम की एक बड़ी वजह मैरिज हॉल, बैंक्वेट हॉल और होटलों के बाहर होने वाली बेतरतीब पार्किंग है. ऐसे संस्थानों को पहले नोटिस देकर सचेत किया जाएगा. सुधार न होने पर उन्हें तत्काल सील कर दिया जाएगा. इसके साथ ही, राजमार्गों पर अपनी सुविधा के लिए अवैध कट बनाने वालों को सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने तथा जानलेवा लापरवाही बरतने की गंभीर धाराओं में जेल भेजा जाएगा.
लगातार नियम तोड़ने वालों पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई भी संभव
जरूरत पड़ने पर ऐसे आदतन अपराधियों के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत भी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है. प्रशासन के इन तीखे तेवरों से साफ है कि आने वाले दिनों में शहर की यातायात व्यवस्था में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे. मुरादाबाद शहर को जाम मुक्त बनाने के लिए जिलाधिकारी ने उन सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिनके पास अपनी पार्किंग व्यवस्था नहीं है.
ऐसे वाहनों को सीज किया जाएगा
रोडवेज बसों द्वारा निर्धारित स्टॉपेज के बजाय कहीं भी सवारियां उतारने या चढ़ाने की प्रवृत्ति पर पूर्ण विराम लगाया जाएगा. नियमों की अनदेखी करने वाले बस चालकों के खिलाफ सख्त चालानी कार्रवाई होगी और वाहनों को सीज किया जाएगा. एसपी ट्रैफिक को निर्देश दिए गए हैं कि यदि कोई भी वाहन चालक दो बार से अधिक यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस हमेशा के लिए निरस्त करने की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए.
सड़क हादसों को रोकने के लिए दिए गए ये निर्देश
सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए परिवहन और सुरक्षा मानकों को पूरी तरह चाक-चौबंद किया जा रहा है. प्रशासन ने साफ किया है कि सड़कों पर स्पीड ब्रेकर का निर्माण केवल तय मानकों और वैज्ञानिक पद्धतियों के अनुसार ही किया जाना है. इसके अलावा, स्कूली वाहनों और एम्बुलेंस की सुरक्षा व्यवस्था की भी गंभीरता से जांच की जाएगी, ताकि बच्चों और मरीजों की सुरक्षा से कोई समझौता न हो. बिना पंजीकरण के सड़कों पर दौड़ रहे अवैध वाहनों को तत्काल सीज करने के आदेश दिए गए हैं.
