सपा नेता आजम खान को राहत, क्वॉलिटी बार केस में हाई कोर्ट ने दी जमानत
उत्तर प्रदेश में सपा नेता आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत मिली है. उन्हें रामपुर क्वालिटी अवैध कब्जे मामले में कोर्ट से जमानत मिली है. उनके खिलाफ 21 नवंबर 2019 को केस दर्ज किया गया था.
उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट से सपा नेता आजम खान को जमानत मिल गई है. उन्हें ये जमानत रामपुर के चर्चित क्वॉलिटी बार पर कब्जे मामले में मिली है. यहां पर अवैध कब्जा किया गया था. इलाहाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने ये फैसला सुनाया है. फिलहाल, ये फैसला हाईकोर्ट ने 21 अगस्त को सुरक्षित कर लिया था. एमपी एमएलए कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद आजम खां ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की शरण ली थी.
कब्जा करने के थे आरोप
17 मई 2025 को रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट से आज़म खान की जमानत याचिका खारिज हुई थी. आजम खान पर रामपुर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में हाईवे स्थित सईद नगर हरदोई पट्टी में क्वालिटी बार पर कब्जा करने का आरोप लगा था. इस मामले में 21 नवंबर 2019 को एफआईआर दर्ज हुई थी. पुलिस ने चेयरमैन सैयद जफर अली जाफरी, आजम खां की पत्नी डॉ. तजीन फात्मा व बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आज़म खां को नामजद किया था. विवेचना के बाद पुलिस ने सपा नेता आजम खां को भी आरोपी बनाया था.
कोर्ट में हैं ये मुकदमें
मुरादाबाद में ही आजम खान के खिलाफ अभी 2 और मुकदमे दर्ज हैं. इसमें एक मुकदमा छजलैट वाला था, जिसमें मंगलवार को उन्हें राहत मिल गई लेकिन दूसरा मुकदमा बॉलीवुड एक्ट्रेस जयाप्रदा से जुड़ा हुआ है. इस मामले में जयाप्रदा खुद कोर्ट मे अपना बयान दर्ज करा चुकी हैं. अब इसमें केवल जांच अधिकारी का बयान दर्ज होना बाकी है. ऐसा माना जा रहा है कि अगली सुनवाई तक उनकी कोर्ट में गवाही हो सकती है. इसके बाद इस मुकदमे का भी फैसला आ सकता है.
रामपुर में दर्ज गंभीर मामले
वकीलों की माने तो आजम खान के खिलाफ चल रहे कुल मुकदमों की संख्या बता पाना तो बेहद मुश्किल है लेकिन लेकिन कुछ मामलों को छोड़ दें तो बाकी ज्यादातर मामलों में उन्हें अदालत से राहत मिल चुकी है. फिलहाल 2 मुकदमे अभी रामपुर में चल रहे हैं. इसके अलावा आजम खान के 2 मामले जन्म प्रमाणपत्र और जमीन से जुड़े बताए जा रहे हैं, इनमें अगर उन्हें राहत मिल जाती है तो उनके लिए आगे का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा और फाइनली वे बरी हो सकते हैं.