लखनऊ एयरपोर्ट पर बरामद हुआ ₹5 करोड़ का गांजा, बैंकॉक की फ्लाइट से आए थे आरोपी
लखनऊ एयरपोर्ट पर गुरुवार को जांच अधिकारियों ने करीब 5 करोड़ रुपए की कीमत का गांजा बरामद किया है. आरोपी बैंकॉक से फ्लाइट के जरिए लखनऊ आए थे. आपत्तिजनक सामग्री को जब्त कर लिया गया है और इसकी जांच की जा रही है.

राजधानी लखनऊ में चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर करीब 5 करोड़ की कीमत के गांजे की बरामदगी की गई है. जांच अधिकारियों ने इसे तब बरामद किया, जब वे बैंकॉक से आई फ्लाइट के पैसेंजर्स की जांच कर रहे थे. इसके बाद नशीले पदार्थ को जब्त कर लिया गया और इसकी जांच की जा रही है. इस पूरे मामले को लेकर एयरपोर्ट के एयर कस्टम विभाग की तरफ से लेटर जारी किया गया है.
एयर कस्टम ने जारी किया लेटर
लखनऊ एयरपोर्ट के एयर कस्टम डिपार्टमेंट ने इसे लेकर जो लेटर जारी किया है, उसके मुताबिक “विशिष्ट खुफिया जानकारी और आगे के विश्लेषण के आधार पर, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, लखनऊ के सीमा शुल्क अधिकारियों ने 8 पैकेटों में पैक किए गए एनडीपीएस पदार्थ की तस्करी का मामला दर्ज किया है, जिसके गांजा/मारिजुआना (हाइड्रोपोनिक बीड) होने का संदेह है. इन 8 पैकेटों में एनडीपीएस पदार्थों से भरे बैगों को ढकने वाले वैक्यूम पैक प्लास्टिक थे.
8 पैकेट बरामद
दो यात्री 17.09.2025 को बैंकॉक से लखनऊ के लिए उड़ान संख्या FD146 द्वारा चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, लखनऊ पहुंचे. यात्रियों को रोका गया और ड्यूटी पर तैनात सीमा शुल्क अधिकारियों एआईयू द्वारा उनके व्यक्तिगत सामान और बैगेज की एक्स-रे जांच के लिए ग्रीन चैनल पर भेजा गया. तत्पश्चात, यात्रियों द्वारा लाये जा रहे उनके काले रंग के बैगपैक की जांच करने पर, 8 पॉलिथीन पैकेट बरामद किए गए, जिनमें हरे रंग का एनडीपीएस पदार्थ था, जिसके गांजा/मारिजुआना (हाइड्रोपोनिक वीड) होने का संदेह था, जिसका शुद्ध वजन 4.917 किलोग्राम था. जब हरे रंग की सामग्री का परीक्षण किया गया, तो प्रथम दृष्टया यह गांजा/मारिजुआना (हाइड्रोपोनिक वीड) प्रतीत हुआ.
आरोपी अरेस्ट
उक्त पदार्थ का मूल्य लगभग 4.917 करोड़ रुपये है. उपरोक्त के मद्देनजर, यह स्पष्ट है कि यात्रियों ने एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 8 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है और एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 20 और धारा 23 के तहत दंडनीय अपराध किया है. तदनुसार, यात्रियों को 18.09.2025 को एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 43 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है. हरा रंग का पदार्थ गांजा/मारिजुआना (हाइड्रोपोनिक बीड) होने का संदेह होने पर एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 43 के तहत पैकेजिंग सामग्री के साथ इसे जब्त कर लिया गया है. मामले में आगे की जांच जारी है.”
फिलहाल मामले की जांच की जा रही है. इसे लेकर जो भी अपडेट सामने आता है, हम आपको सबसे पहले अपडेट करने की कोशिश करेंगे.