सीतापुर: सपा दफ्तर को खाली करने का नोटिस, 15 दिन का समय; 100 रुपये है सालाना किराया
सीतापुर में समाजवादी पार्टी कार्यालय को नजूल भूमि खाली करने का नोटिस दिया गया है. इस जमीन का आवंटन साल 2005 में ही रद्द कर दिया गया था. इसके बावजूद 20 सालों से इसपर कब्जे है. नगर पालिका परिषद ने इसे अब 15 दिन में खाली करने का निर्देश दिया है. यह 100 रुपये किराया पर सालों से चल रहा था.
सीतापुर में ऐतिहासिक टाउन हॉल परिसर से समाजवादी पार्टी का सालों पुराना दफ्तर हटाया जाएगा. नगर पालिका परिषद ने गुरुवार को सपा दफ्तर के बाहर नोटिस चस्पा किया है, इसमें कार्यालय को 15 दिन के अंदर खाली करने का निर्देश दिया गया है. करीब 3000 वर्ग मीटर की यह जमीन 2005 में पट्टा निरस्त होने के बावजूद 20 सालों से अवैध कब्जे में थी.
सीतापुर नगर पालिका की नजूल की जमीन पर बने टाउन हॉल में सपा कार्यालय स्थित है. यह केवल 100 रुपये सालाना किराये पर वर्षो से चल रहा है. अलॉटमेंट ऑर्डर 14 मई, 2005 को कैंसिल कर दिया था. नगरपालिका ईओ वैभव त्रिपाठी ने कहा कि कार्यालय नहीं खाली किया जाता है तो विधिक प्रक्रिया के जरीए प्रसाशन इसको खाली कराएगा.
‘यह कब्ज़ा अतिक्रमण की श्रेणी में आता है’
जिलाधिकारी डॉ आर राजा गणपति आर के निर्देश पर नजूल की जमीन को खाली कराने का अभियान चल रहा है. हालांकि, सपा जिलाध्यक्ष छत्रपाल यादव ने प्रसाशन की ओर से कोई नोटिस के मिलने से इनकार किया है. उन्होंने कहा कि 20 सालों में पट्टा निरस्तीकरण को लेकर कोई नोटिस नहीं दिया गया. 1 जनवरी 2005 को ऑफिस स्पेस अलॉट हुआ था.
जारी नोटिस में कहा गया है कि अलॉटमेंट कैंसिल होने के बाद भी, आपने सरकारी मालिकाना हक वाली बिल्डिंग खाली नहीं की है और बिना इजाज़त प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा कर रहे हैं, जो अतिक्रमण की श्रेणी में आता है. आपका काम नजूल प्रॉपर्टी पर गैर-कानूनी कब्ज़े की परिभाषा में आता है और आप नजूल प्रॉपर्टी पर बिना इजाज़त कब्ज़ा करने वाले में आते हैं.
15 दिन में दफ्तर खाली करने की चेतावनी
चेतावनी दी गई है कि यह नोटिस मिलने के 15 दिन के अंदर, आप खुद या किसी और तरीके से, टाउन हॉल बिल्डिंग के ऊपर बताए गए हिस्से का कब्ज़ा, जो नजूल प्रॉपर्टी पर है, पूरी तरह खाली हालत में नगर पालिका परिषद सीतापुर को सौंप दें, नहीं तो 15 दिन के बाद उस पर कब्जा कर लिया जाएगा. इस प्रोसेस में हुआ खर्च रेवेन्यू एरियर के तौर पर वसूला जाएगा.
