कैसे एक आम आदमी भी मुख्यमंत्री कोष से अपने इलाज के लिए ले सकता है पैसा? पूरा प्रॉसेस यहां समझे
उत्तर प्रदेश में गंभीर बीमारियों का इलाज कराने के लिए मुख्यमंत्री कोष से आर्थिक सहायता मिलती है. इसके लिए एक निर्धारित प्रक्रिया है. इस खबर में हमने पूरी प्रक्रिया को चरण-दर-चरण बताने की कोशिश की है. साथ ही में बताया है कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेज लगाने होंगे.

यदि आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं और किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं तो फिर आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है. आप चाहें तो मुख्यमंत्री कोष से आपके इलाज के लिए पूरा पैसा मिल सकता है. इसके लिए कुछ जरूरी औपचारिकताएं करनी होती हैं. इतना करने के बाद सरकार से आपके इलाज का पैसा रिलीज हो जाएगा. आपकी सुविधा के लिए यहां हम इसके लिए पूरा प्रोसेस बता रहे हैं, जिससे आपको इसका फायदा उठाने में पूरी मदद मिलेगी.
दरअसल इस तरह के मामलों में सरकार मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष और मुख्यमंत्री पीडित सहायता एवं कारगिल शहीद सहायता कोष से मदद राशि जारी करती है. इसमें गंभीर बीमारियों से पीड़ित या दैवीय आपदा से प्रभावित लोगों या उनके परिवार को मदद पहुंचाई जाती है. इस श्रेणी में मदद के लिए आवेदकों की कुछ पात्रता तय की गई है. मुख्य पात्रता तो यही है कि आवेदक गंभीर बीमारी से पीड़ित हो. इसके अलावा दूसरी पात्रता यह है कि वह परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता हो और अपना इलाज कराने में सक्षम ना हो.
इन बीमारियों में मिलेगी मदद
इस कोष से गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर, किडनी व हार्ट फेल्योरिटी आदि के मामलों में मदद मिलती है. इस तरह की बीमारियों की दशा में कीमो थेरेपी व डायलिसिस आदि के खर्चे के लिए सरकारी मदद ली जा सकती है. इन बीमारियों की दशा में सरकारी अस्पताल के डॉक्टर द्वारा आपके इलाज में आने वाले अनुमानित खर्च का आंकलन किया जाएगा. फिर डॉक्टर के लेटर के आधार पर सरकार ऑडिट कराएगी और आखिर में जो रकम फाइनली तय होगी, उसे आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा.

ये है पूरा प्रॉसेस
इस श्रेणी में मदद पाने के लिए सबसे पहले सरकारी अस्पताल के डॉक्टर के लेटर को लेकर अपने क्षेत्र के विधायक से मिलना होगा. वह आपके आवेदन का सत्यापन कर डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री कार्यालय भेजेंगे. आप चाहें तो सीधे मुख्यमंत्री के जनता दर्शन में भी इस लेटर को लेकर जा सकते हैं. यदि ये भी संभव नहीं तो आप जिला अस्पताल के माध्यम से भी जरूरी दस्तावेज संलग्न करते हुए आवेदन कर सकते हैं. फिर आपके दस्तावेजों का सत्यापन होगा और आवश्यकता के मुताबिक मदद राशि जारी हो जाएगी.

ये लगेंगे दस्तावेज
मुख्यमंत्री राहत कोष में आवेदन के लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेज जुटाने होंगे. इसमें सबसे पहला दस्तावेज बीपीएल कार्ड होगा. इसके बाद आधार कार्ड और ईपीआईसी कार्ड की फोटो स्टेट देना होगा. तीसरा दस्तावेज यदि आपने इलाज करा लिया है तो आपके इलाज का अंतिम बिल और डिस्चार्ज स्लीप देना होगा. वहीं यदि आप अभी इलाज कराने वाले हैं तो आपको अस्पताल का अनुमानित खर्च (एस्टिमेट) देना होगा. इसमें यदि आपको आयुष्मान कार्ड मिला है तो उसे भी लगाना होगा. नहीं मिला है तो उसका जिक्र करना होगा.