किसान से बिजनेसमैन बनाने वाली स्कीम, कूलिंग यूनिट लगाने पर यूपी में मिलते हैं 8 लाख रुपये

उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को बिजनेसमैन बनने का मौका दे रही है. सरकार की तरफ से किसानों को मोबाइल प्री-कुलिंग यूनिट लगाने के लिए 8 लाख 75 हजार रुपये की सब्सिडी दी जा रही है. इससे वह अपनी फसलों को स्टोर करने के साथ-साथ अन्य किसानों के क्रॉप्स का भंडारण कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं.

मोबाइल प्री-कुलिंग यूनिट

किसान किसी तरह से फसल उगा लेता है. लेकिन उसकी सबसे बड़ी परेशानी तब खड़ी होती है जब उसे फसलों का भंडारण करना होता है. ऐसी स्थिति में कई रखे-रखे फसल खराब हो जाती है, जिससे उसे भारी नुकसान उठाना पड़ता है. इस स्थिति से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार एकाकृत बागवानी मिशन के तहत मोबाइल प्री-कूलिंग यूनिट इंस्टॉल करने के लिए 35 प्रतिशत तक की सब्सिडी देती है.

उत्तर प्रदेश बागवानी विभाग की वेबसाइट के मुताबिक मोबाइल प्री-कूलिंग यूनिट लगाने की कुल लागत 25 लाख रुपये रखी गई है. इसपर 35 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है. इस हिसाब किसान को तकरीबन 8 लाख 75 हजार रुपये की सब्सिडी मिलती है. किसान को सब्सिडी के इतर बाकी राशि खुद से लगानी होती है.

बन सकते हैं बिजनेस मैन

मोबाइल प्री-कूलिंग यूनिट इंस्टॉल कर किसान बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं. यहां वह अपने फसल को तो स्टोर कर ही सकता है. इसके अलावा किराए पर अन्य किसानों की फसलें स्टोर करने का काम शुरू कर सकता है. इससे किसान को अच्छी खासी आमदनी हो सकती है. दरअसल, सब्जियों और बागवानी की फसलों के भंडारण की सख्त जरूरत होती है वरना इन फसलों के जल्द खराब होने की नौबत आ जाती है.

कौन कर सकता है आवेदन?

अगर आप भी इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए. इसके अलावा आपके पास जमीन के कागजात, बैंक पासबुक और आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी. योजना के लिए आवेदन करते वक्त आपको सरकार को एक प्रूफ लेटर के तहत यह विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आपके पास मोबाइल प्री कूलिंग यूनिट लगाने के लिए पर्याप्त सामर्थ्य है.

ऐसा नहीं करने पर सब्सिडी की राशि करनी पड़ सकती है वापस

दरअसल, अनुदानित राशि मिलने के बाद भी विभाग की तरफ से ये सत्यापन कराया जाता है कि आपने प्री-कूलिंग यूनिट की स्थापना कर लिया है कि नहीं. ऐसे में अगर आप सब्सिडी की राशि ले लेते हैं और फिर मोबाइल प्री-कूलिंग यूनिट की स्थापना नहीं कर पाते हैं तो अनुदान की वापस देनी पड़ेगी.

कहां और कैसे करें आवेदन

अगर आप इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको उद्यान और खास प्रसंस्करण विभाग की वेबसाइट http://dbt.uphorticulture.in/) पर जाकर आवेदन करना होगा. यहां आप पहले खुद को रजिस्टर करें. फिर मोबाइल प्री कूलिंग यूनिट के सब्सिडी वाले लिंक पर क्लिक कर. खुलकर आए फॉर्म में सारी जानकारी भर दें. साथ ही बाकी राशि खुद लगाने का प्रूफ लेटर भी अपलोड कर दें. आवेदन सब्मिट करने के बाद विभाग की तरफ से आपके एप्लीकेशन का सत्यापन किया जाएगा. सब कुछ सही पाए जाने के बाद आपके खाते में राशि दो इंस्टॉलमेंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी.