UP में शुरू हुआ SIR, BLO घर-घर पहुंचा रहे हैं फॉर्म, वोटर लिस्ट में नहीं है नाम तो करें ये काम

प्रदेश में SIR की प्रकिया शुरू कर दी गई है. यह 4 दिसंबर तक चलेगी. फिर 9 दिसंबर को शुद्ध मतदाता सूची जारी होगी. 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक वोटर अपनी आपत्ति दाखिल कर सकेंगे. फाइनल वोटर लिस्ट 7 फरवरी 2026 को पब्लिश किया जाएगा.

यूपी में एसआईआर

यूपी में मंगलवार यानी 4 नवंबर से पूरे प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (SIR) की शुरुआत हो गई YW. पहले ही दिन से सभी 75 जिलों के 1,62,486 मतदेय स्थलों पर BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) घर-घर जाकर मतदाताओं को प्री-प्रिंटेड गणना प्रपत्र (एन्यूमरेशन फॉर्म) बांटने लगे हैं.

प्रदेश में SIR की ये प्रकिया 4 दिसंबर तक चलाई जाएगी. इसके जरिए हर योग्य नागरिक को वोटर लिस्ट में शामिल होने का मौका मिलेगा. मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि SIR का मकसद मतदाता सूची को 100 प्रतिशत शुद्ध, सटीक और समावेशी बनाना है.

मैदान में 1.62 लाख से अधिक बीएलओ

उन्होंने आगे कहा कि कोई भी 18 साल से ऊपर का पात्र नागरिक मताधिकार से वंचित न रहे. इसके लिए 1.62 लाख से अधिक बीएलओ पूरे जोश के साथ मैदान में उतरे हैं. ग्रामीण हो या शहरी इलाका. हर घर तक पहुंच बनाई जा रही है ताकि चुनावों में अपने वोट के अधिकार को पा सकें.

कैसे काम कर रहा है सिस्टम?

बीएलओ दो प्रतियों में फॉर्म देंगे और भरने में मदद भी करेंगे. इसके बाद मतदाताओं को फॉर्म पर साइन करना होगा. साथ में नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो लगाना अनिवार्य होगा. फॉर्म जमा करने पर बीएलओ पावती रसीद देगा. इसे संभालकर रखें. इसके अलावा आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट https://voters.eci.gov.in पर भी जाकर फॉर्म डाउनलोड कर सकते. फिर इसे भरकर बीएलओं को दे सकते हैं.

9 दिसंबर से 8 जनवरी तक आपत्ति दाखिल कर सकेंगे वोटर

बचा दें कि इस प्रकिया के बाद 9 दिसंबर को शुद्ध मतदाता सूची जारी होगी. 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक वोटर अपनी आपत्ति दाखिल कर सकेंगे. 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक आपत्तियों की सुनवाई व निस्तारण होगा. 7 फरवरी 2026 को फ़ाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश किया जाएगा.

2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो क्या करें?

जानकारी के मुताबिक पहले स्टेज पर किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होगी. अगर आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल है तो आपका काम आसान रहेगा. ऐसे में सिर्फ आपको वोटर लिस्ट की कॉपी देनी होगी. अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं लिंक होगा तो आयोग की तरफ से एक नोटिस भेजा जाएगा. फिर आपको मांगे गए दस्तावेज जमा करने होंगे. सत्यापन के बाद आपका नाम फाइनल वोटर लिस्ट में जुड़कर आ जाएगा.