यूपी में अब रोजाना 12 घंटे काम, 3 दिन छुट्टी, ओवरटाइम को लेकर भी आ गया नया नियम

राष्ट्रपति ने ‘कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024’ को मंजूरी दे दी है. इसके तहत अब उत्तर प्रदेश की फैक्ट्रीज में कामगारों से रोजाना 12 घंटे की अवधि तक काम करवाने का रास्ता साफ हो गया है. इस अधिनियम के तहत कर्मचारियों को हफ्ते में 3 दिन की छूट्टी देना अनिवार्य होगा.

कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024 को मंजूरी

उत्तर प्रदेश की औद्योगिक क्रांति को पंख लगाने के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया गया है. राष्ट्रपति ने ‘कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024’ को मंजूरी दे दी है. यह अब उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14, 2025 बन चुका है. इस कानून के तहत फैक्ट्री कर्मचारी को 12 घंटे काम और 3 दिन का अवकाश का नया मॉडल लाया जा रहा है.

महिलाओं को रात की शिफ्ट में काम करने की छूट

इस कानून के तहत महिलाओं को रात की शिफ्ट में काम करने की छूट दी जाएगी. बशर्ते उनकी लिखित सहमति हो और फैक्ट्री में उनके काम करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा होनी चाहिए. माना जा रहा है कि इस कानून के लागू होने के बाद राज्य की औद्योगिक गतिविधियां व उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और रोजगार के अधिक अवसर तो मिलेंगे ही. साथ ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था का भी विकास होगा. इसका साफ अर्थ हुआ आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश के औद्योगिक अर्थव्यवस्था की तस्वीर बेहद बदल जाएगी.

3 अक्टूबर 2025 से ही प्रभावी हो गया है कानून

बता दें कि संशोधित अधिनियम तीन अक्टूबर 2025 से प्रभावी हो गया है. अब राज्य सरकार के पास यह अधिकार होगा कि वह कारखानों में काम के घंटे अधिकतम 12 घंटे प्रतिदिन तक निर्धारित कर सके. लेकिन साप्ताहिक कार्य अवधि 48 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए. इससे अधिक होने पर आपको ओवरटाइम नियम के तहत कर्मचारी को भुगतान करना होगा.

ओवरटाइम पर दोगुनी दर से किया जाएगा भुगतान

इस अधिनियम के तहत अगर किसी कर्मचारी की लिखित सहमति हो तो उसे बिना किसी अंतराल के 6 घंटे तक काम करने की सहमति दी जा सकेगी. इस अधिनियम के तहत यदि कोई प्रतिदिन निर्धारित सीमा से अधिक काम करता है, तो उसे साधारण मजदूरी की दोगुनी दर से ओवरटाइम भुगतान भी देना होगा. इसके अलावा अब महिलाओं को सुरक्षित वातावरण में नाइट शिफ्ट करने की छूट होगी.