फिर जेल जाएंगे आजम खान और अब्दुला आजम, डबल पैन कार्ड मामले में हुई 7 साल की सजा

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री आजम खान एक बार फिर बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं. फर्जी पैनकार्ड मामले में अदालत ने उन्हें और उनके बेटे को दोषी करार दिया है.

मेरठ पहुंचे सपा नेता आजम खान

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री आजम खान एक बार फिर बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं. डबल पैनकार्ड मामले में अदालत ने उन्हें और उनके बेटे अब्दुलाह आजम को दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई है. कोर्ट का फैसला आते ही पुलिस ने दोनों को कस्टडी में ले लिया. मामले की अंतिम सुनवाई सोमवार को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में हुई.

केस डायरी के मुताबिक बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुलाहआजम के खिलाफ साल 2019 में मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस ने मामले की छानबीन पूरी कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था. इसमें पुलिस ने भी आजम खान और अब्दुला आजम को दोषी माना था. मामले की अंतिम सुनवाई सोमवार को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में हुई, जहां अदालत ने पहले फैसला सुरक्षित किया और थोड़ी ही देर बाद दोनों पिता पुत्र को दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुना दी.

रामपुर कोर्ट से बाहर आते आजम खान

क्या है मामला

बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने छह साल पहले सिविल लाइंस कोतवाली में शिकायत दी थी. इसमें आरोप लगाया था कि आजम खान के पुत्र अब्दुलाह आजम ने असत्य एवं कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर दो-दो पैन कार्ड बनवाए और उनका इस्तेमाल भी किया है. इनके एक पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ एक जनवरी 1993 लिखा है तो दूसरे में 30 सितंबर 1990 है. उन्होंने इस मामले में सपा नेता आजम खान को भी आरोपी बनाया था.

पुलिस ने भी माना था दोषी

मुकदमे की विवेचना के बाद पुलिस ने कोर्ट में दोनों पिता पुत्र के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संदीप सक्सेना के मुताबिक पुलिस ने भी अपनी जांच में दोनों को दोषी माना और इसे प्रमाणित करने के लिए मजबूत तथ्य पेश किए. जिसके बिनाह पर कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गई और अब इस संबंध में फैसला दिया है.