यूपी में युवाओं के लिए शानदार स्कीम, योगी सरकार इस काम के लिए दे रही 5 लाख रुपये
अप्रशिक्षित व्यक्ति की तरफ से खाद, बीज और कीटनाशक की दुकान को चलाने से किसानों को नुकसान होता है. इससे कृषि क्षेत्र पर बुरा प्रभाव पड़ता है. इस स्थिति से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एग्रीजंक्शन योजना की शुरुआत की.
खेती-किसानी प्रदेश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है. खेती-किसानी में विकास से प्रदेश के आर्थिक विकास पर सकारात्मक असर पड़ेगा. ऐसे में सरकार की तरफ से भी युवाओं को कृषि छात्र में लाने के तमाम प्रयास किए जाते हैं. उत्तर प्रदेश सरकार भी एग्री जक्शन योजना के माध्यम से यही प्रयास कर रही है.
एग्रीजंक्शन योजना की शुरुआत साल 2017 में शुरू की गई थी. इस योजना के तहत युवाओं को खाद, बीज और कीटनाशक का दुकान खोलने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ-साथ आर्थिक तौर पर मदद की जाती है. इसके अलावा युवाओं को इन दुकानों को सही तरीके से चलाने के लिए खास ट्रेनिंग भी दी जाती है.
सरकार का मानना है अगर कोई अप्रशिक्षित व्यक्ति खाद, बीज और कीटनाशक की दुकान को चलाता है तो इससे किसानों को समय से उन्नत प्रशिक्षण के बीज एवं खाद तथा कीटनाशी और उन्नत तकनीकों की जानकारी समय उपलब्ध नहीं हो पाते हैं. इससे कृषि क्षेत्र पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसके चलते यूपी सरकार ने ये फैसला किया.
योजना की क्या है पात्रता?
एग्रीजंक्शन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को आवेदक को उत्तर प्रदेश का मूलनिवासी होना चाहिए. इसके साथ ही कृषि एवं संबंधित विषयों जैसे कृषि व्यवसाय प्रबंधन, उद्यान, पशुपालन, वानिकी, दुग्ध, पशु चिकित्सा, मुर्गी पालन आदि से किसी राज्य या केंद्रीय विश्वविद्यालय या अन्य विश्वविद्यालयों से ग्रेजुएशन किया होना चाहिए. अगर आप इस पात्रता को पूरा नहीं करते हों तो आपके कृषि संबंधित विषयों से डिप्लोमा धारी या फिर इस विषय में इंटर मीडियट किए हो तो इस योजना का लाभार्थी बनाने के लिए सरकार विचार कर सकती है.
कहां करें आवेदन?
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की 18 वर्ष से अधिक और 40 वर्ष से कम आयु का होना चाहिए. अगर आप इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक है तो आप कृषि विभाग की वेबसाइट https://upagripardarshi.gov.in या फिर जिला कृषि अधिकारी/कृषि निदेशालय जाकर आवेदन कर सकता है. इसके लिए आपके पास शैक्षिक योग्यता और जन्मतिथि संबंधित डाक्यूमेंट, आधार कार्ड, आय प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र होना जरूरी है.
5 लाख रुपये का मिलता है लोन
एग्रीजंक्श योजना के लिए जिन लाभार्थियों का चयन किया जाएगा, उसे 5 लाख रुपये का लोन दिया जाता है. इसके अलावा इसपर अग्रिम ब्याज अनुदान तौर पर अधिकतम 60 हजार रुपये की सहायता दी जाती है. साल भर के लिए दुकान के किराये का 50 प्रतिशत अधिकतम 1000 रुपये की सब्सिडी दी जाती है. खाद/ उर्वरक, बीज एवं कीटनाशक का व्यवसाय शुरू करने के लिए लाइसेंस भी दिया जाता है. इसके अलावा व्यवसाय सही तरीके से चल सके, इसके लिए ट्रेनिंग भी दी जाती है. आप अधिक जानकारी के लिए अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 7905272022 पर संपर्क कर सकते है.