जस्टिस समीर जैन ने आजम खान का केस सुनने से किया इनकार, बोले- मैं खुद को अलग कर रहा हूं

जेल में बंद आजम खान केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी. लेकिन उससे पहले जस्टिस समीर जैन ने केस सुनने से इनकार कर दिया. जस्टिस समीर जैन ने कहा कि वह खुद को आजम खान के केसों से अलग करते हैं. इस घटनाक्रम ने कानूनी हलकों में हलचल पैदा कर दी है.

जस्टिस समीर जैन ने आजम खान केस सुनने से किया इनकार Image Credit:

समाजवादी पार्टी नेता आजम खान के यतीमखाना बेदखली मामले की सुनवाई में अप्रत्याशित मोड़ आया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस समीर जैन ने शुक्रवार को आजम खान का केस सुनने से इनकार कर दिया. जस्टिस जैन की बैंच के सामने यह केस अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था. लेकिन अब उन्होंने खुद को इस केस से अलग कर लिया है.

मामला अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होने के बावजूद जस्टिस समीर जैन ने खुद को इस मामले से अलग कर लिया है. जस्टिस जैन ने कहा, ‘मैं आज़म खान से जुड़े मामलों की सुनवाई नहीं कर पाऊंगा. इसलिए अब इन केसों से खुद को अलग कर रहा हूं.’ यह फैसला अदालत में उपस्थित सभी अधिवक्ताओं के सामने सुनाया गया.

जस्टिस जैन के पास आजम खान के 4 मामले थे

आजम खान से जुड़े यतीमखाना मामले की सुनवाई जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच कर रही थी. उनके समक्ष आजम खान के कुल 4 मामले थे, जिनकी वे सुनवाई कर रहे थे. अब उन्होंने सभी केसों से हट का फैसला लिया है. इससे पहले सोमवार को केस की सुनवाई होनी थी. लेकिन गवाहों के पेश न होने के कारण टल गई और आज सुनवाई होनी थी.

2016 में बस्ती को जबरन कराया गया था खाली

आजम खान के खिलाफ यह मामला शहर कोतवाली क्षेत्र की यतीमखाना बस्ती से जुड़ा है. आजम खान पर बस्ती के घरों को अवैध रूप से तोड़ने का आरोप है. इस बस्ती को वर्ष 2016 में जबरन खाली कराया गया था. इस मामले में 12 लोगों द्वारा अलग-अलग मुकदमे दर्ज कराए गए थे. लेकिन बाद में कोर्ट ने इन सभी को एक जगह सम्मिलित कर दिया.

मामले में डिफेंस अब सबूत पेश कर रहा है

फाइल की गई चार्जशीट में मारपीट, छेड़छाड़, गहने और भैंस-बकरियों की चोरी का भी आरोप है. आजम खान के साथ रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (CO) आले हसन खान, पूर्व SP जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल और इस्लाम कॉन्ट्रैक्टर का भी नाम इस केस में है. प्रॉसिक्यूशन की गवाही पूरी हो चुकी है. डिफेंस अब सबूत पेश कर रहा है.