जेल में बंद आजम खान को राहत, सेना पर विवादित बयान मामले में बरी; 8 साल बाद फैसला

समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को सेना पर विवादित बयान मामले में बड़ी राहत मिली है. रामपुर की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया. यह मामला बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने आठ साल पहले दर्ज कराया था. आजम खान अभी अन्य मामले में जेल में बंद हैं.

समाजवादी पार्टी नेता आजम खान (फाइल फोटो)

रामपुर की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने आठ साल पुराने सेना पर बयान मामले में उन्हें बरी कर दिया. यह मामला बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने 2017 में दर्ज कराया था. कोर्ट में आजम खान की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के माध्यम से कराई गई.

यह मुकदमा बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना द्वारा 30 जून 2017 को सिविल लाइंस कोतवाली में दर्ज कराया गया था. आरोप था कि आज़म खान ने सेना के खिलाफ विवादित बयान दिया था, जिससे उनकी छवि और मनोबल को ठेस पहुंचती है. वहीं, लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने प्रयाप्त सबूतों और साक्ष्यों की कमी के कारण आजम खान को दोषमुक्त कर दिया.

विधानसभा चुनाव के दौरान दिया था बयान

पूर्व मंत्री आजम खान ने साल 2017 में विधानसभा चुनाव के दौरान यह विवादित बयान दिया था. उन्होंने सपा कार्यालय पर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सेना के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की. इसके बाद पुलिस ने जांच के बाद मामले में चार्जशीट दायर की. आजम कान पर IPC की धारा 153 ए और 505 के तहत केस दर्ज किया गया था.

वहीं, 8 वर्षों तक चली सुनवाई के बाद सोमवार को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया और आज अंतिम निर्णय सुनाया गया. कोर्ट ने दोनों पक्षों की ओर पेश साक्ष्य और दलीलें सुनने के बाद आजम खान को आरोपों से बरी कर दिया. अदालत ने माना कि मामले में पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जा सके. सबूतों के अभाव में आजम खान को दोषमुक्त कर दिया.

रामपुर जेल में बंद हैं सपा नेता आजम खान

सपा नेता आजम खान रामपुर जेल में बंद हैं. सितंबर में जेल से बाहर आने के बाद 17 नवंबर को उन्हें फर्जी पैन कार्ड मामले में दोषी पाया था. रामपुर कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे को 7-7 साल की सुनाई थी. आजम खान पर अभी भी 100 से ज्यादा मामले दर्ज हैं. कई मामलों में आजम को पहले ही बरी कर दिया गया है.