आजम खान को कोर्ट से फिर झटका, डुअल पैन कार्ड मामले में 7 से बढ़कर 10 साल हुई सजा
जेल में बंद समाजवादी पार्टी नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को कोर्ट से फिर झटका लगा है. रामपुर कोर्ट ने दो पैन कार्ड मामले में आजम खान की सजा 7 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी है. जबकि अब्दुल्ला आजम का भी जुर्माना बढ़ा दिया है. इस फैसले से आजम परिवार की मुश्किलें और बढ़ गई हैं.
रामपुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान और उनके परिवार के लिए कानूनी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने शनिवार को अब्दुल्लाह आजम से जुड़े दो पैन कार्ड मामले में सजा की बढ़ोतरी की है. आजम खान की सजा 3 साल बढ़ाकर कुल 10 साल कर दी गई है. साथ ही 5 लाख का जुर्माना भी सुनाया है.
रामपुर MP-MLA कोर्ट ने दो पैनकार्ड मामले में नवंबर 2025 को आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ 7-7 साल की सजा और 50-50 हज़ार का जुर्माना लगाया था. सजा होने के बाद से आजम खान और अब्दुल्ला आजम रामपुर जेल में बंद हैं. मामले में अभियोजन पक्ष की और से सजा बढ़ाने की दायर अपील पर कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है.
अब्दुल्ला की विधानसभा सदस्यता हुई थी रद्द
भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने साल 2019 में अस मामले में मुकदमा दर्ज कराया था. जांच के दौरान आयकर विभाग के रिकॉर्ड, चुनावी दस्तावेज और अन्य प्रमाण कोर्ट में पेश किए गए थे. अब्दुल्ला आजम पहले भी जन्मतिथि विवाद में विधायक पद गंवा चुके हैं. इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता तक रद्द कर दी थी.
आरोप था कि अब्दुल्ला आजम ने अपने पिता के राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए दो अलग-अलग जन्म तिथि का पैन कार्ड बनवा लिया. इसके तहत आजम खान ने अब्दुल्ला का पासपोर्ट भी बनवाया और स्वार विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़वाया. कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने इसे फर्जीवाड़ा और संवैधानिक दस्तावेजों में हेरफेर का गंभीर मामला बताया था.
अब्दुल्ला आजम पर 3.50 लाख रुपये का जुर्माना
इस मामले में आजम खान और अब्दुल्ला को 7-7 साल की जेल हुई. लेकिन अभियोजन पक्ष संतुष्ट नहीं था. अभियोजन पक्ष ने सजा बढ़ाने को लेकर MP-MLA सेशन कोर्ट में अपील दायर कर दी. इसी पर सुनवाई करते कोर्ट ने आजम खान की सजा 10 साल और 5 लाख का जुर्माना जबकि अब्दुल्ला पर पहले जो जुर्माना 50 हजार था, उसे 3.50 लाख कर दिया.
