CM योगी पर बनी फिल्म को हरी झंडी, बॉम्बे HC ने खारिज किया सेंसर बोर्ड का आदेश

बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म को रिलीज करने की अनुमति दे दी है.सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने प्रमाणपत्र देने से इनकार किया था. वहीं हाई कोर्ट के जजों ने फिल्म को देखने के बाद CBFC के आदेश को खारिज कर दिया है.

CM योगी पर बनी फिल्म के पोस्टर

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवनी पर बनी फिल्म को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने ‘अजेय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी’फिल्म को रिलीज करने की अनुमति दे दी है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने फिल्म को प्रमाणपत्र देने से इनकार कर दिया था. वहीं, बॉम्बे हाई कोर्ट ने अब CBFC के आदेश को खारिज कर दिया है.

बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस रेवती मोहिते देरे और जज नीला गोखले की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है. दोनों जजों ने कहा कि उन्होंनें शुक्रवार को फिल्म देखी. इस फिल्म में में कोई परेशानी नहीं है. फिल्म में न तो अश्लीलता है और न ही मानहानिकारक सामग्री है. इससे पहले CBFC की ओर से दलील दी थी कि फिल्म में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की छवि को नुकसान पहुंच सकता है.

हमें इसमें ऐसा कुछ नहीं लगा- बॉम्बे HC

सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) की रिवाइजिंग कमेटी ने फिल्म को प्रमाणपत्र देने से इनकार कर दिया था. साथ ही इसके रीलीज पर रोक लगाने का आदेश दिया था. CBFC के तरफ से सीनियर एडवोकेट राम आपटे ने दलील दी कि फिल्म में अश्लीलता है और यह सीएम की छवि को मानहानिकारक तरीके से प्रस्तुत करती है.

CBFC ने शुरुआत में फिल्म पर 29 आपत्तियां दर्ज की थी. इसके बाद फिल्म के मेकर्स की अपील पर रिवाइजिंग कमेटी ने 17 अगस्त को इनमें से 8 आपत्तियां हटाईं, लेकिन फिर भी फिल्म को सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया था. वहीं हाई कोर्ट के जजों ने फिल्म को देखने के बाद CBFC के आदेश को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने पाया कि फिल्म में कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं है.

सुनवाई कर रहे जजों ने कहां, ‘हमने फिल्म को संदर्भ में देखा है और हमें इसमें ऐसा कुछ नहीं लगा जिसे दोबारा एडिट करने की आवश्यकता हो. जिन बिंदुओं पर आपत्ति जताई गई थी, उन पर हमने ध्यान दिया, लेकिन हमें कोई भी आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली.’ बॉम्बे हाई कोर्ट की बेंच ने खुद फिल्म देखने के बाद ये निर्णय लिया है.

फिल्म में एक डिस्क्लेमर जोड़ा जा सकता है

यह फिल्म सम्राट सिनेमैटिक्स द्वारा निर्मित है और किताब ‘The Monk Who Became Chief Minister’ से प्रेरित है. इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित घटनाओं को दिखाया गया है. हाईकोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि CBFC चाहे तो फिल्म के शुरुआत में एक डिस्क्लेमर जोड़ा जा सकता है.

कोर्ट ने इसके साथ ही कहा कि डिस्क्लेमर में स्पष्ट हो कि यह एक रचनात्मक कार्य है और इसमें दिखाए गए पात्र काल्पनिक हैं. वहीं, फिल्म को कोर्ट की ओर से हरी झंडी मिल गई है. अब यह फिल्म जल्द नजदीकी सिनेमा घरों में रिलीज की जाएगी. कोर्ट के आदेश के बाद फिल्म निर्माता जल्द की इसकी रिलीज डेट जारी कर सकते हैं.