अब्बास अंसारी बने रहेंगे विधायक, कोर्ट के आदेश के बाद स्पीकर का नया फरमान
यूपी की मऊ सीट से विधायक अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता को लेकर कोर्ट ने अहम आदेश दिया है. अदालत ने अपने आदेश में उनकी सदस्यता को बरकरार रखने का आदेश दिया है. इसके बाद विधानसभा स्पीकर का नया फरमान आया है.

यूपी की मऊ सीट से विधायक अब्बास अंसारी की सदस्यता को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम आदेश दिया है. कोर्ट ने अंसारी राहत देते हुए उवकी सदस्यता को बरकरार रखा है. कोर्ट के आदेश के मुताबिक अब्बास की विधानसभा सदस्यता खत्म नहीं होगी और वो विधायक बने रहेंगे.
इस मामले में हुई थी सजा
सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास को उस बयान के आधार पर दोषी माना गया था, जब यूपी के विधानसभा चुनाव 2022 में उन्होंने अफसरों को लेकर धमकी भरे लहजे में एक बयान दिया था. उसमें उन्होंने चुनाव के बाद अफसरों को देख लेने की बात कही थी. इस स्पीच को एमपी-एमएलए कोर्ट ने हेट स्पीच के दायरे में रखा और फिर सुनवाई के बाद 3 साल की सजा सुनाई. इसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म करने का आदेश पारित कर दिया गया था.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला
सजा के बाद अब्बास अंसारी ने इस फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी. हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद निचली अदालत के फैसले को निरस्त कर दिया और अब्बास को राहत प्रदान की. हाईकोर्ट के इस फैसले ने अब्बास के लिए न केवल कानूनी जीत दिलाई, बल्कि उनकी राजनीतिक पारी को फिर से शुरू करने का भी मौका दिया. हाईकोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता बहाल करने का आदेश जारी कर दिया है.
यूपी विधान सभा से जारी हुआ लेटर
उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है. इसमें लिखा है कि माननीय कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए अंसारी की सदस्यता को बहाल किया जाता है.