अगर एक से अधिक हैं पत्नी, या फिर शादीशुदा महिला से की शादी; फिर तो आप नहीं बन पाएंगे सिपाही
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने सिपाहियों की भर्ती के लिए कड़े पात्रता नियम जारी किए हैं. अब एक से अधिक पति या पत्नियों वाले आवेदक पुलिस भर्ती के पात्र नहीं होंगे. साथ ही, पहले से विवाहित व्यक्ति से शादी करने वाले भी अयोग्य माने जाएंगे. यह नियम अनुशासन बनाए रखने और पिछली विवादों से बचने के लिए 2018 के संशोधन पर आधारित है, जो अब सभी पुलिस भर्तियों पर लागू है.
उत्तर प्रदेश पुलिस में शुरू हुई भर्तियों को लेकर पुलिस भर्ती बोर्ड ने पात्रता तय करते हुए बड़ी बात कह दी है. बोर्ड ने साफ कर दिया है कि किसी भी आवेदक की एक से अधिक पत्नियां हैं तो वह इस भर्ती का पात्र नहीं होगा. यही नहीं यदि किसी महिला आवेदक के एक से अधिक पति होंगे तो उसे भी इस भर्ती से बाहर माना जाएगा. इसके अलावा यदि किसी आवेदक ने शादी शुदा महिला या पुरूष से शादी किया है तो उसे भी इस भर्ती के योग्य नहीं माना जाएगा.
यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने इन भर्तियों को लेकर जारी विज्ञाप्ति में इस संबंध में लाउड एंड क्लीयर संदेश दिया है. बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से पुलिस कांस्टेबल के 32 हजार 600 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है. इसमें नागरिक पुलिस, पीएसी, एसएसएफ, महिला बटालियन, घुड़सवार पुलिस और जेल वार्डर के पद शामिल हैं. इन सभी पदों पर महिला और पुरुष अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे गए हैं.
साल 2018 में आया था नियम
उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस भर्ती नियमावली में साल 2018 में ही संशोधन कर दिया था. इस संशोधन के मुताबिक एक से अधिक शादी की दशा में आवेदक को पुलिस भर्ती के योग्य नहीं माना गया था. इसी प्रकार हालांकि उस समय यह व्यवस्था सब-इंस्पेक्टर व इंस्पेक्टर के लिए बनी थी. जिसे बाद में पुलिस की सभी भर्तियों में समान रूप से लागू कर दिया गया. इससे पहले नागरिक पुलिस भर्ती में यह तय नहीं था कि एक पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी कर लेने पर उसे पुलिस में भर्ती किया जाएगा या नहीं.
कई मामलों में हो चुका है विवाद
पुलिस फोर्स को अनुशासित फोर्स माना जाता है, लेकिन पिछले दिनों एक से अधिक शादी और विवाहेत्तर संबंधों को लेकर उत्तर प्रदेश की काफी किरकिरी हो चुकी है. हालांकि बाद में इन सभी मामलों में संबंधित पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई भी हुई, लेकिन अब उत्तर प्रदेश पुलिस इस तरह का कोई नया विवाद नहीं चाहती. इसलिए पुलिस भर्ती की विज्ञप्ति में ही इस बात को साफ तौर पर दर्ज किया गया है.