नोएडा एयरपोर्ट के आसपास नॉनवेज बैन, खाने-बेचने पर 3 साल का कैद, जुर्माना इतना कि बिक जाएगा घर

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 10 किलोमीटर के दायरे में नॉनवेज खाने और बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है. विमानन सुरक्षा के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है, ताकि पक्षियों को आकर्षित करने वाले अपशिष्टों से बचा जा सके. उल्लंघन करने पर 3 साल की कैद और एक करोड़ से अधिक का भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है.

नोएडा एयरपोर्ट

राष्ट्रीय राजधानी से सटे उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर कड़े कानून बन गए हैं. इस एयरपोर्ट के 10 किमी के दायरे में नॉनवेज खाने और बेचने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है. नॉनवेज बेचते हुए या इसके अपशिष्ठ फेंकते हुए पकड़े जाने पर 3 साल की कैद और एक करोड़ से अधिक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है. यह फैसला एयरपोर्ट के संचालन से ठीक पहले विमानन सुरक्षा के तहत प्रशासन ने लिया है.

इसमें प्रशासन ने साफ कर दिया है कि एयरपोर्ट के चारो ओर 10 किलोमीटर के दायरे में मांस मछली की बिक्री नहीं हो सकेगी. मीट की दुकानें, पशु वध का कूड़ा करकट और किसी भी प्रकार के अपशिष्ठ का निस्तारण भी नहीं हो सकेगा. प्रशासन ने अपने आदेश में कहा है कि यह निर्णय भारतीय विमानन कानून के तहत एयरड्रोम सुरक्षा मानकों के अनुरूप लिया गया है. इन नियमों का उल्लंघन पर संबंधित व्यक्ति को बिना कोई रियायत दिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.

लाइसेंस धारकों पर लागू होगा नियम

प्रशासनिक अफसरों के मुताबिक यह व्यवस्था लाइसेंस धारकों पर भी समान रूप से लागू होगा. उन्हें भी एयरपोर्ट के 10 किमी के अंदर दुकान खोलने या मीट का कारोबार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. बताया कि इन नियमों को प्रभावी बनाने के लिए स्थानीय निकायों और संबंधित विभागों को निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही एयरपोर्ट क्षेत्र के आसपास लगने वाले बाजारों, गांवों आदि में सार्वजनिक सूचना के बोर्ड लगाए जा रहे हैं.

जल्द शुरू होने वाला है एयरपोर्ट

खाद्य सुरक्षा अधिकारी रविंद्र नाथ के मुताबिक एयरपोर्ट का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है. जल्द ही इसका संचालन शुरू होने वाला है. इससे पहले ग्राउंड लाइसेंस की प्रक्रिया भी चल रही है. प्रशासन का कहना है कि यात्रियों के सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहा है. उन्होंने कहा कि इस संबंध में लागू किए गए प्रतिबंधों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ भारतीय विमानन अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई होगी. दोषी व्यक्ति को आर्थिक दंड के साथ जेल की सजा भी काटनी होगी.