RTE दाखिलों को लेकर नोएडा DM सख्त; बैठक में नहीं पहुंचे ये 10 स्कूल, नोटिस जारी
नोएडा में RTE दाखिलों को लेकर जिला प्रशासन सख्त हो गया है. DM की अहम बैठक में अनुपस्थित रहे 10 स्कूलों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है. शिक्षा का अधिकार कानून के तहत गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला न देने पर डीएम ने कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है.
नोएडा में शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत बच्चों के दाखिलों को लेकर जिला प्रशासन अब सख्त नजर आ रहा है. आरटीई के तहत गरीब और जरूरतमंद बच्चों को निजी स्कूल में प्रवेश नहीं दिए जाने कि लगातार मिल रही शिकायतों के बीच डीएम कार्यालय में एक अहम बैठक आयोजित की गई. लेकिन इसमें 10 स्कूलों से कोई भी प्रतिनिधि नहीं पहुंचा.
बैठक में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ उन स्कूलों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया था जिन पर आरटीई के तहत दाखिला न देने के आरोप लगे हैं. प्रशासन ने कुल 40 स्कूलों को नोटिस जारी कर बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए थे. लेकिन 10 स्कूलों के नदारद रहने पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों में तुरंत नोटिस जारी करने के निर्देश दिए.
शिक्षा का अधिकार कानून सरकार की प्राथमिकता
साथ ही इन स्कूलों को अगले सुनवाई में हर हाल में उपस्थित रहने को कहा गया है. बैठक के दौरान मौजूद स्कूल प्रतिनिधियों को अधिकारियों ने जमकर फटकार लगाई. अधिकारियों ने साफ शब्दों में कहा कि आरटीई के तहत चयनित बच्चों का दाखिला हर हाल में सुनिश्चित किया जाए. नियम का पालन नहीं करेने पर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
अधिकारियों का कहना है कि शिक्षा का अधिकार कानून सरकार की प्राथमिकता है और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन कानून के तहत निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को 25 प्रतिशत सीटों पर निशुल्क दाखिला दिया जाता है. ताकी गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भी बेहतर शिक्षा मिल सकें.
प्रशासन की ओर से इन स्कूलों को नोटिस जारी
बैठक में अनुपस्थित रहने वाले स्कूलों में कई बड़े और नामी स्कूल भी शामिल है. प्रशासन की ओर से जिन स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है उनमें दरबारी लाल फाउंडेशन स्कूल, ग्रेटर नोएडा दिल्ली पब्लिक स्कूल, सेक्टर 122 नोएडा रामाज्ञा स्कूल,सेक्टर 150 नोएडा शांति इंटरनेशनल स्कूल, नोएडा स्टेप बाय स्टेप स्कूल, नोएडा बीजीएस विजय नाथन स्कूल.
इसके अलावा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट रामाज्ञा स्कूल, सेक्टर डेल्टा 2 ग्रेटर नोएडा सेंट मैरी स्कूल, नॉलेज पार्क 5 एपीजी स्कूल, नोएडा बिरला बोंग स्कूल शामिल है. जिला प्रशासन स्पष्ट कर दिया है कि अगली सुनवाई में इन सभी स्कूलों को अपना पक्ष रखना होगा. यदि फिर भी स्कूलों की ओर से सहयोग नहीं किया गया तो प्रशासन कानूनी कार्रवाई पर विचार कर सकता है.