राहुल गांधी को झटका, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका, जानें पूरा मामला
नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. भारत में सिखों की आजादी को लेकर राहुल गांधी ने USA में एक बयान दिया था, इस मामले में वाराणसी की एमपी- एमएलए कोर्ट के आदेश के खिलाफ उनकी याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया.

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. भारत में सिखों की स्थिति को लेकर टिप्पणी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट के आदेश के खिलाफ उनकी याचिका को खारिज कर दिया है. राहुल गांधी ने अमेरिका में एक भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने भारत में सिखों की स्थिति को लेकर भी एक बयान दिया था.
इसके बाद ये मामला वाराणसी की एमपी- एमएलए कोर्ट में चला और अदालत ने नेता प्रतिपक्ष के इस बयान को आपत्तिजनक मानते हुए उनके खिलाफ एक आदेश जारी किया था. नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इसी आदेश को चुनौती देने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर करने पहुंचे थे. HC ने इस मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया.
सिखों को लेकर ये कहा था
ये मामला सितंबर 2024 का है जब राहुल गांधी ने अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर कहा था कि भारत में सिखों के लिए माहौल अच्छा नहीं है, क्या सिख पगड़ी पहन सकते हैं, कड़ा रख सकते हैं और गुरुद्वारे जा सकते हैं? उनके इस बयान को भड़काऊ और समाज में विभाजनकारी बताते हुए विरोध हुआ था.
वाराणसी कोर्ट ने दिए आदेश
इसी को लेकर वाराणसी के रहने वाले नागेश्वर मिश्रा सारनाथ थाने में FIR दर्ज कराने पहुंचे और जब मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो उन्होंने अदालत का रुख किया. ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने 28 नवंबर 2024 को यह कहते हुए वाद खारिज कर दिया कि मामला अमेरिका में दिए गए भाषण से जुड़ा है और यह उनके क्षेत्राधिकार से बाहर है.
इसके बाद नागेश्वर मिश्रा ने सत्र न्यायालय में निगरानी याचिका दायर की, जो 21 जुलाई 2025 को एमपी/एमएलए कोर्ट में स्वीकार कर ली गई. और अदालत ने नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ आदेश जारी किया.
HC से झटका
इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की गई थी. इसे लेकर ये दलील दी गई कि वाराणसी अदालत का आदेश अवैध और अधिकार क्षेत्र से बाहर है. लिहाजा जब तक यह मामला हाईकोर्ट में लंबित है तब वाराणसी अदालत के आदेश पर रोक लगाई जाए. लेकिन इसे HC ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया.